हमारा कार्यालय
कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन को दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 के अधीन स्थापित किया गया था। कार्यालय को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय करने के लिए अधिदेश दिया गया है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नए अधिनियम में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 74 के अधीन केन्द्र में दिव्यांगजन के लिए एक मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए दो आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 75 के अधीन मुख्य आयुक्त का अधिदेशाधीन कार्य निम्नानुसार है….
और पढ़ें- युवा पेशेवर (कानूनी) की नियुक्ति के लिए चयन के अगले चरण के लिए चुने गए पात्र / अनंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों की सूची, रिक्ति परिपत्र संख्या CC-12017/109/2023-O/o CCPD दिनांक 19.12.2024।
- युवा पेशेवर (कानूनी) की नियुक्ति के लिए अयोग्य उम्मीदवारों की सूची, रिक्ति परिपत्र संख्या CC-12017/109/2023-O/o CCPD दिनांक 19.12.2024।
- पत्र दिनांक 17 फरवरी 2025 उन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाता है जिन्होंने फाइलिंग एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट या एक्सेस ऑडिटर की नियुक्ति के पत्र का अनुपालन नहीं किया है।
- एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट या एक्सेस ऑडिटर की नियुक्ति का पत्र दाखिल करने के लिए समय का विस्तार
- विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के पैनल में शामिल वेब एक्सेसिबिलिटी ऑडिटरों की सूची
दिखाने के लिए कोई पोस्ट नहीं
सफलता की कहानियां
विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त में निहित अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करके, कई पीड़ित विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवारों और गैर सरकारी संगठनों की शिकायतों का निवारण किया गया है।
और पढ़ेंअभिगम्यता वक्तव्य
हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हो, चाहे उपयोग में आने वाले उपकरण और प्रौद्योगिकी या क्षमता कुछ भी हो।
और पढ़ेंअधिनियम/दिशानिर्देश
आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी बनाता है और उनकी शिक्षा, रोजगार, .....
और पढ़ेंहमारी उपलब्धियाँ
कोविड-19 के दौरान विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई। जून 2020 से सभी सुनवाइयां ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा रही हैं। अक्टूबर 2023 तक सीसीपीडी कार्यालय द्वारा 3138 मामलों का .....
और पढ़ेंघटनाएँ

विश्व कुष्ठ दिवस 2025
मिथकों को तोड़ना, कलंक को मिटाना: CCPD ने जागरूकता, समावेश और पुनर्वास को बढ़ावा…

10वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
इस वर्ष 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय है “स्वयं…

बैंगनी बात
पर्पल टॉक, नई दिल्ली, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली के द्वारका में राष्ट्रीय…
संसाधन
- युवा पेशेवर (कानूनी) की नियुक्ति के लिए अयोग्य उम्मीदवारों की सूची, रिक्ति परिपत्र संख्या CC-12017/109/2023-O/o CCPD दिनांक 19.12.2024।
- युवा पेशेवर (कानूनी) की नियुक्ति के लिए चयन के अगले चरण के लिए चुने गए पात्र / अनंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों की सूची, रिक्ति परिपत्र संख्या CC-12017/109/2023-O/o CCPD दिनांक 19.12.2024।
- पत्र दिनांक 17 फरवरी 2025 उन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाता है जिन्होंने फाइलिंग एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट या एक्सेस ऑडिटर की नियुक्ति के पत्र का अनुपालन नहीं किया है।
- आदेश 2025
- एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट या एक्सेस ऑडिटर की नियुक्ति का पत्र दाखिल करने के लिए समय का विस्तार
- विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के पैनल में शामिल वेब एक्सेसिबिलिटी ऑडिटरों की सूची