अधिनियम/दिशानिर्देश
आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी बनाता है और उनकी शिक्षा, रोजगार, बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा और इसी तरह के उपेक्षित क्षेत्रों का प्रावधान करता है। यह तीन स्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है –
विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए नीति के विकास के लिए,
अधिनियम और कानूनों, नीतियों आदि के प्रावधानों का कार्यान्वयन और
कार्यान्वयन और शिकायत निवारण की निगरानी करना।
अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों सहित उपयुक्त सरकारों द्वारा बहु-क्षेत्रीय सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।