Close

    सफलता की कहानियां

    विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को प्राप्त अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करके, कई पीड़ित विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवारों और गैर सरकारी संगठनों की शिकायतों का निवारण किया गया है। इसके अलावा, मुख्य आयुक्त ने अपनी पहल पर उन प्रतिष्ठानों के खिलाफ शिकायतें/मामले दर्ज किए, जिनके कार्य विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए वैधानिक प्रावधानों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन/गैर-कार्यान्वयन कर रहे थे।

    प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, कार्यालय ने कारण बताओ नोटिस का एक व्यापक प्रारूप विकसित किया है, जिसमें संक्षिप्त तथ्य, कानून की स्थिति, किए गए उल्लंघन और प्रतिवादी संगठन द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी दी गई है।

    शिक्षा
    केस संख्या 7/1041/08-09 -10034/1032/2018 –
    उप महानिरीक्षक एन.वी. नरसिम्हा, टीएम, तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली ने दिनांक 17.07.2018 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अनुरोध किया गया कि उनके बेटे, मास्टर वेंकटेश नंदूरी, जो 50% बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से कक्षा 10 वीं की परीक्षा देने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से अपने बेटे को माता भगवंती चड्ढा निकेतन, नोएडा के एक धर्मार्थ स्कूल में कक्षा 10 वीं में दाखिला दिलाने का अनुरोध किया, जो विकलांग बच्चों को उनकी क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षा और विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान कर रहा था और उन्हें एनआईओएस के तहत कक्षा 10 वीं की परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था।

    मामला प्रधानाचार्य, माता भगवंती चड्ढा निकेतन के समक्ष उठाया गया। प्रधानाचार्य ने अपने पत्र दिनांक 22.10.2018 के माध्यम से सूचित किया कि मास्टर वेंकटेश को 24.08.2018 को उनके स्कूल में दाखिला दे दिया गया

    केस संख्या 870/1041/2014 –
    श्री संदीप कुमार, कल्याण अधिकारी, विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त का कार्यालय, एनसीटी दिल्ली सरकार ने दिनांक 24.01.2014 के पत्र के माध्यम से सुश्री पूजा सहाय के दिनांक 11.01.2013 के अभ्यावेदन की एक प्रति अग्रेषित की है, जिसमें 10.11.2013 को संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा आयोजित करते समय कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के दिशानिर्देशों को लागू न करने और एससीईआरटी द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा में ऐसी घटना न दोहराने के संबंध में है। इस मामले को दिनांक 05.03.2014 के इस न्यायालय के पत्र के माध्यम से अध्यक्ष, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), डीओपीएंडटी और एसएससी के समक्ष उठाया गया था। निदेशक, एससीईआरटी पत्र सं एफ.(2)/एससीईआरटी/परीक्षा/2010/2133-34 दिनांक 18.06.2014 द्वारा सूचित किया गया कि एससीईआरटी ने सचिव शिक्षा-सह-अध्यक्ष, एससीईआरटी द्वारा अनुमोदन के बाद दिशानिर्देशों को लागू किया है और पत्र संख्या एफ.8(1)/परीक्षा.सेल/एससीईआरटी/2010/175-220 दिनांक 07.05.2014 द्वारा सभी डीआईईटी और एससीईआरटी से संबद्ध निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों को प्रसारित किया है।
    केस संख्या 2407/1041/2014 –
    70% सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित सुश्री कृति बीसम ने सिविल सेवा परीक्षा में लेखक की सुविधा के संबंध में दिनांक 17.07.2014 को शिकायत दर्ज कराई। उसने प्रस्तुत किया है कि उसके हाथ और पैर सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित हैं। हालाँकि वह दाहिने हाथ से लिख सकती है लेकिन गति धीमी है और अतिरिक्त समय मिलने पर भी वह ओएमआर शीट पर सही ढंग से निशान नहीं लगा पाती है। उसने क्रमशः 30.06.2014 और 14.07.2014 को सचिव, यूपीएससी और अवर सचिव, यूपीएससी को लिखित अनुरोध किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस मामले को सचिव, यूपीएससी के समक्ष दिनांक 06.08.2014 के पत्र द्वारा उठाया गया जिसमें निर्देश दिया गया कि सुश्री कृति बीसम के अनुरोध पर विकलांगता मामलों के विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आलोक में विचार किया जा सकता है। अवर सचिव, यूपीएससी ने पत्र संख्या 1.1(23)/2014-परीक्षा XXI दिनांक 21.08.2014 में सूचित किया गया कि आयोग ने सुश्री कृति बीसम को सिविल सेवा परीक्षा के लिए लेखक की सहायता और प्रतिपूरक समय लेने की अनुमति दी है। सुश्री कृति बीसम ने 01.09.2014 को भेजे गए अपने ई-मेल के माध्यम से यूपीएससी के साथ मामला उठाने के लिए इस अदालत को धन्यवाद दिया, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त समय के साथ लेखक की मदद से परीक्षा लिखने में सक्षम बनाया गया।
    केस संख्या 10415448 –
    दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB), दिल्ली 100% दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य विकलांग व्यक्तियों को लेखक की सुविधा नहीं दे रहा था। परिणामस्वरूप, सुश्री गरिमा चौहान और श्री सुनील कुमार (90% दृष्टि दोष वाले), और सुश्री मोनू गुप्ता (मस्तिष्क पक्षाघात वाले) को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्हें क्रमशः 13.07.2008 को आयोजित टीजीटी (संगीत) परीक्षा और 15.06.2008 को आयोजित प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के लिए लेखक का लाभ देने से मना कर दिया गया था। मुख्य आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद, DSSSB ने लेखक के लिए अपनी नीति को संशोधित किया और साथ ही तीनों उम्मीदवारों की फिर से परीक्षा आयोजित की।
    केस संख्या 7/1041/08-09 –
    विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के हस्तक्षेप पर, सुश्री लता कुमारी, जो कि चलने-फिरने में अक्षम (क्वाड्रिपैरेसिस) है, को डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा परीक्षा लिखने के लिए 18/01/2009 को सुबह और दोपहर के सत्र में 20 मिनट प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त समय दिया गया, अर्थात प्रत्येक को पचास मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया।
    केस संख्या 10324071 –
    छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय सामान्य और ओबीसी श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को एससी/एसटी उम्मीदवारों के समान अंकों में छूट नहीं दे रहा था। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त सुश्री संगीता बाथम के हस्तक्षेप पर, दृष्टिबाधित एक छात्रा को अंकों में छूट देकर बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया।
    केस संख्या 10313944 –
    विकलांग व्यक्तियों के तत्कालीन मुख्य आयुक्त ने शाह अफजल बनाम एमसीआई और अन्य के मामले में दिनांक 08.09.2007 के आदेश के तहत एमसीआई को सामान्य/ओबीसी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को एससी/एसटी उम्मीदवारों के समान अंकों में छूट देने की सलाह दी थी, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा इसे लागू नहीं किया गया। इसलिए शिकायतकर्ता के साथ-साथ एमसीआई ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया (केस संख्या डब्ल्यू.पी.(सी) 1352/2008 और 6759/2008)। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.02.2009 के आदेश के तहत निर्णय दिया कि विकलांगता अधिनियम, 1995 के उपरोक्त उद्देश्यों की सही भावना से पूर्ति करने के लिए सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड को सभी चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 45% तक कम किया जाना चाहिए।
    केस संख्या 10345655 –
    केंद्रीय विद्यालय, रोहिणी में कक्षा IX के छात्र मास्टर उदित बब्बर को सीबीएसई के परिपत्र दिनांक 13.02.2008 के अनुसार वैकल्पिक विषय जैसे परिचयात्मक सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदुस्तानी संगीत (गायन) लेने और निजी तौर पर उनका अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति श्री परिमल लोखंडे ने अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुए कहा कि सीबीएसई उन्हें एससी/एसटी श्रेणियों से संबंधित अन्य विकलांग उम्मीदवारों के समान छूट प्रदान नहीं करके एआईईईई में पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 39 के तहत 3% आरक्षण देने से इनकार कर रहा है और पहली काउंसलिंग के बाद विकलांग छात्रों के लिए निर्धारित सीटों को रद्द कर रहा है। इस मामले को केंद्रीय परामर्श बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई के साथ उठाया गया और कुछ कार्मिक सुनवाइयों के बाद, विकलांग उम्मीदवारों को एससी/एसटी के बराबर योग्यता अंकों में छूट देने के बाद नियमों के मुताबिक दूसरे वर्ष में शिकायतकर्ता की पसंद के संस्थान में पार्श्व प्रवेश के लिए उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश जारी किया गया। एससी/एसटी के बराबर अंकों में छूट देने और छात्र को पार्श्व प्रवेश देने के संबंध में मुख्य आयुक्त के निर्देशों को मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने भी बरकरार रखा। परिणामस्वरूप, श्री परिमल लोखंडे को वीएनआईटी, नागपुर में बी.ई. कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश दिया गया। श्रवण बाधित बच्चे मास्टर मुदित के पिता श्री शंभू नाथ देशमुख ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, मडोदा, भिलाई द्वारा अपने बेटे को प्रवेश देने से इनकार करने के संबंध में अपनी शिकायत प्रस्तुत की। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 3 दिव्यांग बच्चों को मुख्य आयुक्त के हस्तक्षेप पर केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मोहाली, पंजाब द्वारा प्रकाशित प्रवेश अधिसूचना में दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 की धारा 39 के स्पष्ट उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। परिणामस्वरूप, दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान संस्थान द्वारा विज्ञापन में शामिल किया गया और उसी शैक्षणिक सत्र में फैशन रिटेल मैनेजमेंट में आरक्षित सीटों पर दिव्यांग छात्रा सुश्री भावना भल्ला को प्रवेश दिया गया। इसी प्रकार श्री प्रदीप कुमार को राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद द्वारा पौध संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया गया। बिहार में मोबाइल कोर्ट के दौरान मुख्य आयुक्त के हस्तक्षेप के कारण मास्टर बिट्टो को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिया गया।
    केस संख्या 10315583 –
    मास्टर अंकुर सिंगला एक श्रवण बाधित बालक है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (पेंटिंग कोर्स) में विकलांग व्यक्तियों की मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर था। लेकिन उसे उसकी विकलांगता और हिंदी भाषा में संवाद करने की क्षमता के कारण बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (पेंटिंग कोर्स) में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। मुख्य आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद उसे उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया।
    रोज़गार
    केस संख्या 561/1011/10-11 –
    डॉ. दीपक सिंह, 55% चलने-फिरने में अक्षम व्यक्ति ने विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा, के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उल्लंघन के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के समक्ष दिनांक 24.01.2011 को कोल इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई 11.04.2012 को हुई और दिनांक 07.05.2012 के कार्यवाही रिकॉर्ड के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड में नियुक्ति प्राधिकारी को डीओपीएण्डटी के दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 22 के प्रावधान के आलोक में मामले की पुनः जांच करने और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 10 रिक्तियों में से एक पर शिकायतकर्ता की नियुक्ति पर विचार करने की सलाह दी गई ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए यथासंभव अधिक से अधिक रिक्तियां भरी जा सकें। चूंकि दोनों पक्षों में से किसी की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक (कार्मिक/भर्ती) को इस न्यायालय के दिनांक 19.05.2014 के पत्र के माध्यम से मामले की वर्तमान स्थिति से इस न्यायालय को अवगत कराने का अनुरोध किया गया। इस न्यायालय के दिनांक 19.05.2014 के पत्र के जवाब में कोल इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि डॉ. दीपक सिंह को कोल इंडिया लिमिटेड में ई3 ग्रेड में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में तैनात किया गया है।
    केस संख्या 966/1011/13-14 –
    श्री सुभाष चंद्र वशिष्ठ, एडवोकेट ने विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत दिनांक 04.04.2013 को अपने ई-मेल के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए केरल न्यायिक सेवा में 3% आरक्षण के बजाय केवल अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण के प्रावधान के संबंध में शिकायत दर्ज की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि माननीय केरल उच्च न्यायालय ने 21.03.2013 को अधिसूचना संख्या REC4-5384/2013 प्रकाशित की, जिसमें केरल न्यायिक सेवा में मुंसिफ-मजिस्ट्रेट के 74 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। 74 पदों में से, अस्थि विकलांग व्यक्तियों को केवल 1% आरक्षण प्रदान किया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विवादित अधिसूचना ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को उक्त पद के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित कर दिया। इस मामले को इस अदालत के दिनांक 16.04.2013 के कारण बताओ नोटिस के जरिए केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष उठाया गया था। विभिन्न पत्राचार के बाद, मामले की सुनवाई 15.10.2013, 21.11.2013, 23.01.2014 और 23.06.2014 को तय की गई थी। इस मामले को इस अदालत के दिनांक 21.07.2014 के आदेश द्वारा निपटाया गया था जिसमें कहा गया था कि अधिनियम की धारा 32 के दायरे में निर्णय लेना उपयुक्त सरकार का विशेषाधिकार है और इस मामले पर माननीय केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा 24.06.2014 को विचार किया जाएगा और केरल सरकार द्वारा जी.ओ. जारी किया जाएगा, जैसा कि केरल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अपने पत्र दिनांक 20.06.2014 के जरिए सूचित किया है, जिससे उक्त पद के लिए कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों को अनुमति मिल सके।
    केस संख्या 10115124 –
    मुख्य आयुक्त ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान विकास (एन.डी.आर.आई.) और आई.आर.आई. को सलाह दी थी कि वे डी.ओ.पी.एंड.टी. के दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 16 के अनुसार परियोजनाओं में उनके द्वारा की गई संविदात्मक नियुक्तियों के विरुद्ध आयु में छूट का लाभ प्रदान करें, अर्थात वरिष्ठ अनुसंधान फेलो और कनिष्ठ अनुसंधान फेलो की रिक्तियों के विरुद्ध। प्रतिवादी ने उन निर्देशों के विरुद्ध अपील की, जिन्हें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2008 के आदेश (डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 7952/2008) के तहत खारिज कर दिया गया था। अनुपालन में, प्रतिवादी अब विभिन्न परियोजनाओं के लिए अल्पकालिक संविदात्मक नियुक्तियाँ करते समय विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट दे रहे हैं।
    केस संख्या 10145035 –
    श्री डी.सी. त्रिपाठी को उनकी विकलांगता के कारण अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने से मना कर दिया गया था। मुख्य आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद, उन्हें 6.12.2008 को एलआईसी, कोलकाता के केएमडीओ-1 के अंतर्गत कैरियर एजेंट शाखा में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है।
    केस संख्या 18/1012/08-09 –
    श्री कालू राम मीना को उत्तर रेलवे द्वारा ग्रुप ‘सी’ में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद पर चिकित्सा मानकों में छूट और नियुक्ति का लाभ देने से मना कर दिया गया था, उन्हें ई एंड आरसी के पद के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। श्री मुकेश कुमार मीना को भी इसी तरह चिकित्सा परीक्षा में छूट का लाभ देने से मना कर दिया गया था, उन्हें मुख्य आयुक्त के हस्तक्षेप पर नियुक्त किया गया था।

    श्री दीपक सिंघारे, एक श्रवण बाधित व्यक्ति को वर्ष 2000-01 में पश्चिमी रेलवे में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध ग्रुप ‘सी’ पद के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस आधार पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था कि श्री सिंघारे श्रवण बाधित व्यक्ति नहीं हैं। जुलाई 2007 में यह मामला मुख्य आयुक्त के संज्ञान में लाया गया, जिन्होंने पाया कि रेलवे द्वारा अपनाई गई श्रवण बाधित की परिभाषा पीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुरूप नहीं है और इस प्रकार उन्होंने रेलवे अधिकारियों को श्री सिंघारे की तत्काल नियुक्ति के लिए निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, दिसंबर 2007 में श्री सिंघारे को नियुक्ति पत्र जारी किया गया।

    श्रीमती। ममता वर्मा, एक श्रवण बाधित व्यक्ति और अखिल भारतीय दृष्टिबाधित परिसंघ की महासचिव ने अपनी शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्ति में श्रवण बाधित व्यक्तियों को आरक्षण नहीं दे रहा है, जो ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। इस मामले को केवीएस के समक्ष उठाया गया, जिसने शिकायतकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी किया। अखिल भारतीय दृष्टिबाधित परिसंघ के महासचिव ने आरोप लगाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने लिखित और कौशल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद जूनियर स्टेनोग्राफर के पद के लिए दृष्टि बाधित व्यक्ति सुश्री संगीता शर्मा की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। इस मामले को केवीएस के समक्ष उठाया गया, जिसने सुश्री शर्मा को नियुक्ति पत्र जारी किया। भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड ने 26.07.2008 को रोजगार समाचार में अपने विज्ञापन के माध्यम से ग्रुप ‘ए’ में विकलांग व्यक्तियों के लिए 8 रिक्तियों को आरक्षित और विज्ञापित किया।

    केस संख्या 561/1011/10-11 –
    डॉ. दीपक सिंह, 55% चलने-फिरने में अक्षम व्यक्ति ने विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा, के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उल्लंघन के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के समक्ष दिनांक 24.01.2011 को कोल इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई 11.04.2012 को हुई और दिनांक 07.05.2012 के कार्यवाही रिकॉर्ड के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड में नियुक्ति प्राधिकारी को डीओपीएण्डटी के दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 22 के प्रावधान के आलोक में मामले की पुनः जांच करने और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 10 रिक्तियों में से एक पर शिकायतकर्ता की नियुक्ति पर विचार करने की सलाह दी गई ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए यथासंभव अधिक से अधिक रिक्तियां भरी जा सकें। चूंकि दोनों पक्षों में से किसी की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक (कार्मिक/भर्ती) को इस न्यायालय के दिनांक 19.05.2014 के पत्र के माध्यम से मामले की वर्तमान स्थिति से इस न्यायालय को अवगत कराने का अनुरोध किया गया। इस न्यायालय के दिनांक 19.05.2014 के पत्र के जवाब में कोल इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि डॉ. दीपक सिंह को कोल इंडिया लिमिटेड में ई3 ग्रेड में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में तैनात किया गया है।
    केस संख्या 1140/1011/2014 –
    श्री सुभाष चंद्र वशिष्ठ ने दिनांक 13.03.2014 को श्री अखिलेश कुमार दहिया नामक दृष्टिहीन व्यक्ति की ओर से बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसके तहत दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए पद की पहचान न किए जाने के आधार पर विधि अधिकारी के पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने से प्रभावित व्यक्ति को रोका गया है। इस मामले को इस न्यायालय के दिनांक 14.03.2104 के पत्र के माध्यम से आईबीपीएस के समक्ष उठाया गया। आईबीपीएस ने दिनांक 27.05.2014 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने तीनों विकलांग उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है और इस मामले में प्रभावित व्यक्ति अर्थात् श्री दहिया को इलाहाबाद बैंक में चुना है।
    केस संख्या 10115061 –
    कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्रुप ‘सी’ पदों के लिए ओ.एच. से एक व्यक्ति और वी.एच. से एक व्यक्ति को नियुक्त किया है। वे विकलांग व्यक्तियों के लिए 5 रिक्तियों की कमी को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चला रहे हैं। उन्होंने ग्रुप ‘डी’ पदों के लिए 1 श्रवण बाधित व्यक्ति का भी चयन किया है।
    केस संख्या 10113986 –
    हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न विषयों में कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में तीन विकलांग व्यक्तियों श्री गंगोपाध्याय, श्री के. बाबाजी और श्री राजकुमार दत्ता को नियुक्त किया।
    केस संख्या 10114001/2007 and 10114027/2007 –
    इसी प्रकार, हिमालयन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, शिमला ने श्री मोहम्मद निसार आलम को अनुसंधान सहायक ग्रेड-I के पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने अपने आरक्षण रोस्टर में भी सुधार किया है तथा बैकलॉग का निपटारा किया है।
    केस संख्या 10112980/05 –
    स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जूनियर स्टाफ असिस्टेंट के 12 अटेंडेंट और टेक्नीशियन के 3 अटेंडेंट को शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में नियुक्त किया है, ताकि उनका बैकलॉग पूरा हो सके। विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले विज्ञापनों के लिए एएफएमसी, पुणे द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया गया।
    केस संख्या 10113178/2006 –
    भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई ने ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ पदों पर चार विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की है, ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए लंबित पदों का निपटारा किया जा सके।
    केस संख्या 10112980 –
    सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र ने ग्रुप ‘सी’ में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की कमी को पूरा करने के लिए अगस्त-दिसंबर, 2008 में 15 विकलांग व्यक्तियों की भर्ती की है।
    केस संख्या 10115061 –
    कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर, 2008 में 3 विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया है। (केस संख्या 10115061)
    कोक्लीयर इम्प्लांट्स के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति
    कोक्लीयर इम्प्लांट्स के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति
    श्रवण दोष से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों के बच्चों अर्थात् मास्टर पंकज यादव पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह, सुश्री कीर्ति पुत्री लोकनाथ गुलाटी, कु. भव्या शर्मा पुत्री सुमेधा शर्मा, बेबी दीपिका पुत्री श्री अशोक कुमार यादव और मास्टर आकाश अग्रवाल पुत्र श्री वीरेंद्र अग्रवाल को कोकलियर इम्प्लांट्स के लिए व्यय/अग्रिम राशि स्वीकृत न करने का मामला केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय (सीजीएचएस) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विभाग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार 4.8 लाख रुपये की अधिकतम दर या वास्तविक, जो भी कम हो, पर कोकलियर इम्प्लांट्स की खरीद के लिए सभी शिकायतकर्ताओं को अग्रिम राशि स्वीकृत की गई।
    विविध मुद्दे
    विकलांगता प्रमाण पत्र (केस संख्या 2094/1121/2014) –
    श्री अनिल भरत कपूर, एक विकलांग व्यक्ति ने अपने ई-मेल दिनांक 07.06.2014 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पास उनकी दोषपूर्ण रीढ़ की सर्जरी के लिए हेडगेवार अस्पताल, दिल्ली के आर्थोपेडिक्स विभाग द्वारा जारी 47% विकलांगता का प्रमाण पत्र है। एकाधिक विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में आवेदन किया। दो मेडिकल बोर्ड में भाग लेने के बावजूद उन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। इस मामले को इस अदालत के पत्र दिनांक 25.06.2014 के माध्यम से सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उठाया गया था। सीएमओ (एमआरडी और टीसी) ने पत्र संख्या 2-20/14-एमआर (एमडीबी) दिनांक 08.07.2014 के माध्यम से सूचित किया है कि उनके विभाग में यूरोलॉजी विभाग से 12.06.2014 को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था
    एटीएम कार्ड देने से मना करना (केस संख्या 1262&1280/1102/2014) –
    श्री जॉर्ज अब्राहम, सीईओ, स्कोर फाउंडेशन ने अपने ई-मेल दिनांक 21.04.2014 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री संजय कुमार और श्री राहुल कुमार मंडल, दृष्टिबाधित व्यक्ति, झारखंड राज्य में भारतीय स्टेट बैंक, सिवानडीह सिटी शाखा के ग्राहक हैं। उन्हें एटीएम कार्ड की सुविधा नहीं दी गई, हालांकि उन्होंने आरबीआई और आईबीए के परिपत्रों को शाखा प्रबंधक को दिया, जिन्होंने एटीएम कार्ड जारी करने से इनकार कर दिया और उन्हें कहा कि जब भी उन्हें बैंक से पैसा निकालना हो तो एक गवाह पेश करें। इस मामले को इस अदालत के दिनांक 23.04.2014 के पत्र द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के समक्ष उठाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक (एनबीजी – समन्वय) श्री संजय कुमार ने शाखा प्रबंधक, सिवानडीह को प्रस्तुत अपने पत्र दिनांक 10.05.2014 के माध्यम से अपनी संतुष्टि व्यक्त की है तथा अपनी शिकायत वापस ले ली है। श्री राहुल कुमार मंडल ने अपने पत्र दिनांक 30.04.2014 के माध्यम से एटीएम पिन की प्राप्ति तथा शिकायत के समाधान के बारे में बताया है।
    सुलभ सुविधाएं (केस संख्या 2301/1023/2014) –
    श्री वी. श्याम, 60% लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्ति ने दिनांक 30.06.2014 को बीएसएनएल मैसूर, एसएसए प्रबंधन द्वारा उचित बुनियादी ढांचा प्रदान न करके मानसिक उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज की और साथ ही 04.10.2013 से 14.02.2014 तक की उनकी छुट्टी को परिवर्तित अवकाश और उनके वेतन का भुगतान न करने के बारे में भी शिकायत दर्ज की। इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 14.07.2014 के माध्यम से इस मामले को बीएसएनएल के समक्ष उठाया गया। बीएसएनएल ने अपने पत्र संख्या 14-09/2013-एसईए-बीएसएनएल (भाग) दिनांक 09.09.2014 के माध्यम से शिकायतकर्ता की शिकायतों का निवारण किया, जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 27.11.2014 के माध्यम से की।
    अन्य शिकायतें
    विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति (केस संख्या 872/1033/2014) –
    विकलांग व्यक्ति श्री विवेक सिंह ने आरजीएनएफ छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विकलांग विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा धनराशि वितरित न किए जाने के संबंध में दिनांक 02.01.2014 को एक अभ्यावेदन दायर किया था। इस मामले को इस न्यायालय के दिनांक 12.08.2014 के पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग मामलों के विभाग को भेज दिया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग मामलों के विभाग के अवर सचिव ने दिनांक 26.08.2014 के पत्र संख्या 22-09/2010-डीडी-III के माध्यम से सूचित किया कि लाभार्थी को फेलोशिप राशि वितरित करने के लिए नामित केनरा बैंक के परामर्श से मामले पर विचार किया गया है। श्री विवेक सिंह को आरजीएनएफ फेलोशिप के संबंध में अब तक 5.06 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
    सुलभ सुविधाएं (केस संख्या 2301/1023/2014) –
    श्री वी. श्याम, 60% लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्ति ने दिनांक 30.06.2014 को बीएसएनएल मैसूर, एसएसए प्रबंधन द्वारा उचित बुनियादी ढांचा प्रदान न करके मानसिक उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज की और साथ ही 04.10.2013 से 14.02.2014 तक की उनकी छुट्टी को परिवर्तित अवकाश और उनके वेतन का भुगतान न करने के बारे में भी शिकायत दर्ज की। इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 14.07.2014 के माध्यम से इस मामले को बीएसएनएल के समक्ष उठाया गया। बीएसएनएल ने अपने पत्र संख्या 14-09/2013-एसईए-बीएसएनएल (भाग) दिनांक 09.09.2014 के माध्यम से शिकायतकर्ता की शिकायतों का निवारण किया, जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 27.11.2014 के माध्यम से की।
    अन्य शिकायतें
    शिकायतों की उपर्युक्त प्रकृति के अलावा, मुख्य आयुक्त कार्यालय को विभिन्न अन्य मामलों जैसे उत्पीड़न / भेदभाव / दुर्व्यवहार; अधिमान्य आवंटन; ऋण और संबंधित मामले; धोखाधड़ी / अनुबंध का उल्लंघन / धन का गलत उपयोग / कदाचार, संपत्ति विवाद, पहुंच, विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ आदि के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। वर्ष के दौरान ऐसे मुद्दों पर 253 शिकायतें दर्ज की गईं।
    केस संख्या 11022791 –
    दृष्टिबाधित व्यक्तियों को चेक बुक, एटीएम का संचालन तथा अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्य आयुक्त के आदेशों को आरबीआई ने परिपत्र संख्या आरबीआई/2007-08/358/डीबीओडी संख्या लेग.बीसी.91/09.07.005/2007-08 दिनांक 4 जून 2008 के माध्यम से सुदृढ़ किया।

    पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अधिसूचना संख्या 1/18/01- पी एंड पीडब्लू (ई) दिनांक 25.4.2008 के माध्यम से सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 में संशोधन किया, ताकि इसे दिव्यांग व्यक्ति नियम, 1996 के तहत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

    केस संख्या 11022791 –
    दृष्टिबाधित व्यक्तियों को चेक बुक, एटीएम का संचालन तथा अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्य आयुक्त के आदेशों को आरबीआई ने परिपत्र संख्या आरबीआई/2007-08/358/डीबीओडी संख्या लेग.बीसी.91/09.07.005/2007-08 दिनांक 4 जून 2008 के माध्यम से सुदृढ़ किया।

    पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अधिसूचना संख्या 1/18/01- पी एंड पीडब्लू (ई) दिनांक 25.4.2008 के माध्यम से सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 में संशोधन किया, ताकि इसे दिव्यांग व्यक्ति नियम, 1996 के तहत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

    केस संख्या 11015506 –
    मुख्य आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में, नागरिक उड्डयन निदेशालय, नई दिल्ली ने उप नियम (3) को शामिल करते हुए विमान नियम, 1937 के सीएआर सीरीज ‘एम’ भाग I और नियम 133 ए में संशोधन किया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को डीजीसीए जैसे सीएआर द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश देता है।

    दृष्टिबाधित व्यक्ति श्री अजीत कुमार सचान ने शिकायत की कि उन्हें दयाल बाग शैक्षणिक संस्थान, आगरा द्वारा उनकी विकलांगता के आधार पर बी.एड. की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उन्होंने इस मामले पर संस्थान को निर्देश देने और लेखक की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया। इस मामले को संस्थान के समक्ष उठाया गया। तदनुसार, शिकायतकर्ता को प्रवेश पत्र जारी किया गया और एक लेखक प्रदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे में पाठ्यक्रम के लिए चुना गया।

    दिव्यांग व्यक्ति श्री केशु राम ने प्रस्तुत किया कि डीएसएसएसबी उन्हें पीजीटी के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दे रहा है। यह मामला बोर्ड के समक्ष उठाया गया, जिसने नियमों के तहत विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट देने पर सहमति व्यक्त की तथा शिकायतकर्ता को प्रवेश पत्र जारी किया।

    विकलांग आश्रितों को पेंशन
    विकलांग आश्रितों को पेंशन
    आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पी.पी.ओ. में श्रीमान पुत्र का नाम शामिल करना
    केस संख्या 43/1121/12-13 –
    श्री पी.एम.के. राव ने दिनांक 24.04.2012 को अपने मानसिक रूप से विकलांग बेटे का नाम आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पी.पी.ओ. में शामिल किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वे 2002 में रेलवे से सेवानिवृत्त हुए। उनके बेटे श्री पी. श्रीनिवास मानसिक रूप से विकलांग हैं। हालांकि ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा जारी दिनांक 10.06.2002 और 04.11.2005 के विकलांगता प्रमाण-पत्रों के अनुसार, वे अपनी आजीविका नहीं कमा सकते। इस मामले को दिनांक 26.06.2012 के पत्र के माध्यम से सी.एम.एस. और चेयरमैन, मेडिकल बोर्ड, ईस्ट कोस्ट रेलवे के समक्ष उठाया गया। शिकायतकर्ता के दिनांक 14.07.2012 के प्रत्युत्तर पर विचार करते हुए मामले की सुनवाई दिनांक 13.09.2012 को निर्धारित की गई। मामले में दिनांक 13.09.2012, 05.11.2012 और 10.09.2013 को हुई सुनवाई के बाद प्रतिवादी को संबंधित प्रारूपों और प्रथाओं में उचित संशोधन करने का निर्देश दिया गया। पूर्वी तट रेलवे के मंडल कार्मिक अधिकारी ने पत्र संख्या WPE/22/WHH/14C/7157 दिनांक 28.05.2014 के माध्यम से सूचित किया कि श्री पी.एम.के. राव के मानसिक रूप से मंद बेटे का नाम उनके पी.पी.ओ. में शामिल कर लिया गया है और वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (पेंशन), ​​पूर्वी तट रेलवे, भुवनेश्वर ने इस तरह के समावेश के साथ एक संशोधित पी.पी.ओ. संख्या 347/2002 जारी किया।
    विकलांगता प्राप्त करने पर पदोन्नति और अन्य पद पर स्थानांतरण
    केस संख्या 10400/1021/2018 –
    श्री संजय चोपड़ा 90-100% श्रवण दोष वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने 28.09.2018 को अपनी शिकायत में बताया कि वे 28.02.2006 से नई सब्जीमंडी डाकघर, दिल्ली में डाक सहायक के पद पर कार्यरत हैं। आगरा मुख्यालय में उनका व्यावहारिक प्रशिक्षण 16.11.2005 से 30.11.2005 तक था। डाक सहायक (पीए) के प्रेरण प्रशिक्षण की अवधि 05.12.2005 से 10.02.2006 तक थी। आगरा फोर्ट में उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि 13.02.2006 से 27.02.2006 तक थी। पीए में सीधी भर्ती (डीआर) के रूप में उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि 28.02.2006 थी और उनका वेतन 6वें वेतन आयोग के अनुसार 28.02.2006 को निर्धारित किया गया था। उनकी अगली वेतन वृद्धि 01.07.2007 को थी। बाद में उनकी वेतन वृद्धि की तारीख को 01.07.2006 के रूप में सही किया गया और साथ ही सेवा पुस्तिका में बाद की प्रविष्टियों को भी सही किया गया। डाक विभाग के पत्र दिनांक 14.10.2013 के अनुसार, सीधी भर्ती के मामले में, वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए सेवा की गणना (न्यूनतम छह महीने) के लिए पोस्टिंग से पहले प्रशिक्षण अवधि को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने पी.ए. के लिए प्रेरण प्रशिक्षण के लिए 16.11.2005 को कार्यभार संभाला। इसलिए, उन्होंने 01.07.2006 से पहले छह महीने की सेवा पूरी कर ली थी और 01.07.2006 को वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए पात्र थे। उनकी सेवा पुस्तिका में, उन्होंने पाया कि 01.07.2006 को उनकी सीधी भर्ती को शामिल करने के बाद वेतन निर्धारण प्रविष्टियों को सही किया गया था। लेकिन उनका कहना है कि 04.05.2011 से 01.06.2018 तक वेतन निर्धारण की सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियाँ शामिल नहीं की गईं। सही प्रविष्टियाँ और वेतन एक कम वेतन वृद्धि के साथ दिखाया गया था। उनका वेतन 28.02.2016 को प्रथम एमएसीपी प्रदान करने पर 35,900/- रुपये पर तय किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनका वेतन 01.01.2016 से 35,300/- रुपये पर तय किया जाना चाहिए था।

    यह मामला मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली के समक्ष दिनांक 26.03.2019 के पत्र द्वारा उठाया गया था। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली ने पत्र संख्या Acct/Misc-SC/19-20 दिनांक 29.05.2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि श्री संजय चोपड़ा के मामले की स्थिति संबंधित नियंत्रण प्राधिकरण, यानी एसएसपीओ, दिल्ली उत्तर डिवीजन से मांगी गई थी। एसएसपीओ नॉर्थ डिवीजन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, यह पता चला है कि श्री संजय चोपड़ा ने डीओपीएंडटी ओ.एम. संख्या 13/02/2017-स्था. {वेतन I] दिनांक 28.08.2018 जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर एफआर 22 (1) (ए) (1) के तहत वेतन निर्धारण के लिए संशोधित विकल्प संबंधित डीडीओ अशोक विहार को प्रस्तुत किया था। डीडीओ कार्यालय द्वारा विकल्प को स्वीकार कर लिया गया है और उनका वेतन 01.07.2016 से फिर से तय किया गया है। वेतन और भत्ते के बकाया का भुगतान भी अधिकारी को बिल संख्या 95 दिनांक 16.03.2019 के माध्यम से किया गया है और श्री संजय चोपड़ा को इसकी सूचना दे दी गई है।

    केस संख्या 137/1021/10-11 –
    श्री उदय राज सिंह, एक श्रवण बाधित व्यक्ति, ने रक्षा मंत्रालय, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के आयुध वस्त्र निर्माणी में सहायक के पद पर अपनी पदोन्नति के संबंध में दिनांक 27.07.2010 को शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 13.09.2010 को उठाया गया, जिसके बाद दिनांक 09.02.2011, 06.09.2011, 09.04.2014 को विभिन्न सुनवाइयां हुईं तथा दिनांक 17.04.2014 को आदेश जारी किए गए। इस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 09.07.2014 के पत्र संख्या एस्टीम/431/डीपीसी के माध्यम से सूचित किया गया था, समीक्षा डीपीसी आयोजित की गई तथा सिफारिशों के अनुसार, शिकायतकर्ता तथा अन्य 2 विकलांग व्यक्ति, जिन्होंने पहले भी इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, को 17.02.2005 से दिव्यांग कोटे के तहत सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया है।
    विकलांगता प्राप्त करने पर पदोन्नति और अन्य पद पर स्थानांतरण
    श्री के. जयकुमार, एडिशनल इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल, कन्वेयर इरेक्शन यार्ड, माइंस-I, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 23.8.2001 को एक औद्योगिक दुर्घटना में घायल हो गए और विकलांगता प्राप्त कर ली। हालाँकि उन्हें एक अतिरिक्त पद के तहत नौकरी पर रखा गया था, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दिया गया, उन्हें एक गैरेज में अलग से बैठाया गया जिसे उनके लिए कार्यालय कक्ष के रूप में परिवर्तित किया गया था और इस आधार पर समयबद्ध पदोन्नति से वंचित कर दिया गया कि उन्होंने लंबे समय तक काम नहीं किया था और इसलिए योग्यता अवधि के पर्याप्त भाग के लिए उनके पास ‘अच्छा’ रेटिंग वाला एसीआर नहीं था। मुख्य आयुक्त के हस्तक्षेप पर श्री जयकुमार को सामान्य अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में लाभकारी रूप से नियुक्त किया गया और उन्हें पर्यवेक्षण, निगरानी, ​​बिलिंग संचालन पर नियंत्रण रखने आदि से संबंधित कार्य सौंपे गए। उन्हें नियत तिथि पर समयबद्ध पदोन्नति दी गई।
    वंचितों तक पहुंचना
    वंचितों तक पहुंचना
    जागरूकता की कमी और सामान्य रूप से गरीबी तथा विशेष रूप से गतिशीलता के कारण छोटे शहरों, गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों से विकलांग व्यक्ति दिल्ली या राज्य की राजधानियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अधिनियम के तहत शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त ने संबंधित राज्य आयुक्त, विकलांगों के साथ मिलकर राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में मोबाइल कोर्ट आयोजित करने का बीड़ा उठाया। देश के विभिन्न हिस्सों में मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त, विकलांगों की ये संयुक्त मोबाइल अदालतें बहुत उपयोगी साबित हुई हैं। शिकायतों के निवारण की सुविधा के लिए सामाजिक न्याय, शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज और जिला कलेक्टरों आदि जैसे संबंधित विभागों के अधिकारियों को मोबाइल कोर्ट के स्थल पर बुलाया जाता है।

    नियत दिन पर, विकलांग व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि अपनी शिकायतें प्रस्तुत करते हैं। जो लोग लिख नहीं सकते हैं, उन्हें सीसीडी और राज्य आयुक्त, विकलांग कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा उनकी शिकायतों का मसौदा तैयार करने में मदद की जाती है ज़्यादातर मामलों में, शिकायतकर्ता को दिन के अंत तक आदेश सौंप दिए जाते हैं या बाद में भेजे जाते हैं। संबंधित अधिकारियों को एक निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन करने के लिए कहा जाता है जो आम तौर पर 30 दिनों से अधिक नहीं होती।

    विकलांगता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के बाद बहाली
    केस संख्या 9487/1023/2018
    श्री अनूप ए.जी., 75% दृष्टिबाधित व्यक्ति ने उन्हें सेवाओं से मुक्त करने के खिलाफ दिनांक 11.01.2018 को शिकायत दर्ज की थी।

    यह मामला प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 04.06.2018 के पत्र के माध्यम से उठाया गया था। डीजीएम और सीडीओ, एसबीआई, स्थानीय प्रधान कार्यालय, चेन्नई ने पत्र संख्या एचआर: आईआर 1645 दिनांक 01.08.2018 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने 01.10.2009 को स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, तिरुवंचूर शाखा में क्लर्क के रूप में कार्यभार संभाला था। बाद में उन्हें अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया और उन्हें सिम्मक्कल शाखा में सहायक प्रबंधक के रूप में तैनात किया गया। सहयोगी बैंक के विलय के बाद, सहयोगी बैंकों के सभी कर्मचारियों को प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर भारतीय स्टेट बैंक में रोजगार के प्रस्ताव को स्वीकार करने का विकल्प दिया गया था। सहयोगी बैंकों के कर्मचारियों को चुनने के लिए तीन विकल्प दिए गए थे। विकल्प ‘ए’ एसबीआई के टर्मिनल लाभों के साथ एसबीआई में रोजगार के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने को संदर्भित करता है। विकल्प ‘बी’ सहयोगी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के टर्मिनल लाभों के साथ एसबीआई में रोजगार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के संबंध में था और विकल्प ‘सी’ में भारतीय स्टेट बैंक में रोजगार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का विकल्प निर्धारित किया गया था। ‘विकल्प सी’ चुनने वाले कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के टर्मिनल लाभों के साथ बैंक से अपनी सेवा समाप्त कर देंगे। शिकायतकर्ता ने ‘विकल्प सी’ चुना। मुख्य महाप्रबंधक, एसबीआई, स्थानीय प्रधान कार्यालय, चेन्नई ने पत्र संख्या HR:LAW:3772 दिनांक 07.01.2019 के माध्यम से इस न्यायालय को सूचित किया कि बैंक ने श्री अनूप ए.जी. को बैंक में बहाल करने की स्वीकृति दे दी है और श्री अनूप ए.जी. को तुरंत आरबीओ, नागरकोइल में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की सलाह दी है।

    सेवा मायने रखती है
    केस संख्या 9224/1024/2018
    80% विकलांगता से पीड़ित श्री मंजूनाथ शेषाद्रि ने प्रस्तुत किया कि उन्हें एसबीएम बैंक में पीएच कोटा के तहत नियुक्त किया गया है और मैसूरु में भारतीय स्टेट बैंक, वृंदावन एक्सटेंशन शाखा में एसोसिएट के रूप में तैनात किया गया है। उन्होंने अपने बैंक द्वारा उनके चश्मे पर खर्च किए गए धन की प्रतिपूर्ति न करने के संबंध में 08.01.2018 को अपने ईमेल के माध्यम से इस न्यायालय में शिकायत की। एसबीआई ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया और उन्हें चश्मे की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए योग्य नहीं पाया।

    इस मामले को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के समक्ष दिनांक 13.02.2018 के पत्र के माध्यम से उठाया गया। एसबीआई ने दिनांक 27.03.2018 के पत्र के माध्यम से इस न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को उसके चश्मे की लागत के लिए 11,500/- रुपये का भुगतान प्रतिपूर्ति कर दिया है।

    केस संख्या 2257/1024/2014 (परिवहन भत्ता) –
    श्री देविंदर कुमार, 80% विकलांगता वाले व्यक्ति ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा सामान्य दर से दोगुना परिवहन भत्ता न दिए जाने के संबंध में दिनांक 17.05.2014 को शिकायत दर्ज कराई। इस मामले को इस न्यायालय के दिनांक 04.07.2014 के पत्र के माध्यम से केवीएस के समक्ष उठाया गया। केवीएस ने अपने आदेश संख्या 32029/प्रशासन/2014/केवीएस/जीजीएन/3453-54 दिनांक 16/17.06.2014 के माध्यम से 01.12.2008 से पूर्वव्यापी रूप से सामान्य दरों से दोगुना परिवहन भत्ता स्वीकृत किया।
    केस संख्या 404/1024/2013 –
    श्री सतवीर निनानिया, जो 50% लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित हैं, ने 30.08.2013 को केवीएस, दिल्ली से निरीक्षण कार्य, 2-3 पीरियड के बीच छोटे ब्रेक और पश्चिमी शैली के शौचालयों के संबंध में कुछ छूट के बारे में शिकायत दर्ज की। इस मामले को केवीएस के समक्ष इस कार्यालय के दिनांक 19.03.2014 के पत्र के माध्यम से उठाया गया। केवीएस दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 02.06.2014 के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार आवश्यक कार्रवाई की है और शिकायतों का निवारण किया है।
    स्थानांतरण
    केस संख्या 10417/1022/2018
    55% श्रवण दोष से पीड़ित श्री सुरेश चंद गोयल ने अपनी शिकायत दिनांक 08.10.2018 के माध्यम से बताया कि वह दिल्ली में तैनात हैं और उन्हें पता चला कि उनके सहित कुछ पात्र कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है।

    इस मामले को प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 30.10.2018 के पत्र के माध्यम से उठाया गया। पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक ने अपने पत्र संख्या HRMD/MR/TRFL/GS दिनांक 05.11.2018 के माध्यम से बताया कि श्री सुरेश चंद गोयल (कर्मचारी आईडी: 73915) पहले दिल्ली के विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में 10 वर्षों के लिए आंचलिक कार्यालय दिल्ली में तैनात थे। चूंकि उनका दिल्ली में प्रवास 11 वर्ष से अधिक था, अर्थात 27.11.2016 से, बैंक ने तदनुसार उन्हें दिनांक 07.07.2018 के आदेश के माध्यम से अपने मुजफ्फरनगर सर्किल में स्थानांतरित कर दिया। शिकायतकर्ता ने अपना वीआरएस आवेदन दिनांक 04.07.2018 को प्रस्तुत किया। अपने वीआरएस आवेदन के कारण 3 महीने की सेवा की नोटिस अवधि की सेवा करने के लिए, उसका स्थानांतरण रोक दिया गया था और उसे दिल्ली के जोनल ऑफिस में काम करने की अनुमति दी गई थी। उनके जोनल ऑफिस द्वारा पूछताछ करने पर, यह पुष्टि की गई कि शिकायतकर्ता श्रवण यंत्र की मदद से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी ने महसूस किया कि शिकायतकर्ता PwDs के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का दुरुपयोग कर रहा है। 21.01.2019 को एक सुनवाई निर्धारित की गई और प्रतिवादी बैंक को शिकायतकर्ता को दिल्ली में उसके निवास स्थान के पास समायोजित करने की सिफारिश की गई। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 12.03.2019 के माध्यम से सूचित किया कि पंजाब नेशनल बैंक ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया और उसे मुजफ्फरनगर से दिल्ली वापस भेज दिया गया और उसने अपना काम संभाल लिया है।

    केस संख्या 2118/1022/2014 –
    सुश्री अपराणा महाजन, जो 40% लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित हैं, ने होशंगाबाद में अपने स्थानांतरण के संबंध में दिनांक 02.06.2014 को शिकायत दर्ज की। इस मामले को इस न्यायालय के दिनांक 15.07.2014 के पत्र तथा दिनांक 18.09.2014 के अनुस्मारक के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल के समक्ष उठाया गया। मुख्य संपर्क अधिकारी (एससीटी), बीएसएनएल, कॉर्पोरेट कार्यालय ने पत्र संख्या 25-05/2013-एससीटी-एसजी/770 दिनांक 29.09.2014 के माध्यम से सूचित किया है कि सीजीएमटी, एमपी टेलीकॉम सर्किल ने सूचित किया है कि सुश्री अपराणा महाजन के स्थानांतरण आदेश को स्थगित रखा गया है।
    केस संख्या 2445/1022/2014 –
    रोशनी रामकृष्ण आश्रम की निदेशक सुश्री मंजुला पाटनकर ने अपने ई-मेल दिनांक 18.07.2014 के माध्यम से श्री प्रमोद त्रिवेदी, मास्टर पुलकित त्रिवेदी के पिता, जो गंभीर ऑटिज्म से पीड़ित एक बच्चा है, की शिकायत भेजी है, जो बीएसएनएल, ग्वालियर में एसडीई के पद पर तैनात थे। श्री प्रमोद त्रिवेदी का तबादला बीएसएनएल मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़ में हो गया। श्री त्रिवेदी का बेटा सितंबर, 2013 से ऑटिज्म से पीड़ित शिशुओं के लिए नियमित गहन विशेष कार्यक्रम के लिए रोशनी रामकृष्ण आश्रम में उपचाराधीन है। शिकायतकर्ता अपने परिवार और बीमार बच्चे की देखभाल के लिए ग्वालियर वापस जाना चाहता है। इस मामले को इस न्यायालय ने बीएसएनएल के सीएमडी के समक्ष दिनांक 26.08.2013 के पत्र के माध्यम से उठाया था। 15.09.2014 के पत्र क्रमांक 1-7/2014-पर्स.II द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया गया कि बीएसएनएल ने श्री प्रमोद त्रिवेदी को छत्तीसगढ़ से एम.पी. सर्किल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सुश्री मंजुला पाटनकर ने अपने पत्र दिनांक 25.10.2014 के माध्यम से श्री त्रिवेद को छत्तीसगढ़ सर्किल से एम.पी. सर्किल में स्थानांतरित करने में हस्तक्षेप करने के लिए इस न्यायालय को धन्यवाद दिया।
    केस संख्या 18/1022/08-09 –
    दिव्यांग कर्मचारियों को उनके गृह नगर के निकट ही तैनात करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अधिकांश संगठनों ने कर्मचारियों के वास्तविक अनुरोधों पर विचार किया तथा उन्हें उनके गृह नगर में/निकट ही तैनात किया। उदाहरण के लिए श्री आनंद बंधु दास को सीपीडब्ल्यूडी नई दिल्ली द्वारा कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उन्हें उसी कार्यालय में बनाए रखा गया; ओएनजीसी ने श्री विष्णु पटेल के अहमदाबाद स्थानांतरण के अनुरोध पर अनुकूल विचार किया।
    परीक्षा का संचालन
    केस संख्या 10354/1041/2018
    कृष्णा जिले (आंध्र प्रदेश) के 67% लोकोमोटर विकलांगता (सेरेब्रल पाल्सी) वाले व्यक्ति श्री जी. शिवशंकर ने शिकायत की कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यूजीसी-नेट दिसंबर 2018 आयोजित कर रही थी। यूजीसी-नेट दिसंबर 2018 के लिए सूचना बुलेटिन के विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान बिंदु 10 में, केवल दृष्टिबाधित उम्मीदवार जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है, उन्हें उम्मीदवार के अनुरोध पर लेखक/पाठक प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। किसी अन्य विकलांग उम्मीदवार को लेखक/पाठक की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं थी। उक्त प्रावधान विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29.08.2018 के तहत जारी किए गए ‘बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के दिशानिर्देशों’ का उल्लंघन था। इस मामले को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के समक्ष उठाया गया और उसे “बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश” लागू करने और अधिसूचना के बिंदु 10 पर ‘विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान’ को संशोधित करने की सलाह दी गई। तदनुसार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने शिकायत पर ध्यान दिया और श्री जी. शिवशंकर को विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिपूरक समय के साथ लेखक की सेवाएं लेने की अनुमति दी।
    केस संख्या 10532/1041/2018
    उदयपुर (राजस्थान) के 40% लोकोमोटर विकलांगता (दोनों ऊपरी अंग) वाले व्यक्ति श्री अखिलेश भांबरी GATE 2019 (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ‘बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश’ के अनुसार उन्हें प्रतिपूरक समय प्रदान करने का अनुरोध किया, कार्यालय ज्ञापन संख्या 34-02/2015-DD-III दिनांक 29.08.2018।

    इस मामले को गेट 2019 – भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के आयोजन अध्यक्ष के समक्ष उठाया गया। श्री अखिलेश भांबरी की विकलांगता पर विचार किया गया और उन्हें गेट 2019 के लिए प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्राप्त करने की अनुमति दी गई।