हमारी उपलब्धियाँ
कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई
- जून 2020 से सभी सुनवाई ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड में की जा रही है।
- अक्टूबर 2023 तक 3138 मामलों का निपटारा सीसीपीडी कार्यालय द्वारा किया गया।
धारा 21 (1) के अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तावित उपायों का विवरण देते हुए “समान अवसर नीति” अधिसूचित करेगा।- 160 संगठनों से समान अवसर नीति प्राप्त हुई है।
- 160 समान अवसर नीतियों में से अब तक 11 समान अवसर नीतियां दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 8 के अनुसार तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित टेम्पलेट के अनुसार सही पाई गई हैं तथा उन्हें इस कार्यालय में पंजीकृत किया गया है।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत सुगम्यता मानकों पर परामर्श
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 (पहुंच्यता) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से दिव्यांगजनों के लिए भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार के लिए सुगम्यता के मानक निर्धारित करने वाले नियम बनाएगी।
- पहुंच्यता पर 21 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा तैयार किए गए सुसंगत दिशा-निर्देश परामर्श के लिए सीसीपीडी कार्यालय में प्राप्त हुए हैं।
- 21 दिशा-निर्देशों में से 20 दिशा-निर्देशों पर परामर्श पूरा हो चुका है और उन्हें विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करने तथा दिशा-निर्देशों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के विचार-विमर्श और अधिसूचना के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को वापस भेज दिया गया है। शेष 01 पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है।
समान अवसर नीति का निर्माण