आरटीआई – सूचना पुस्तिका
1.1 सूचना पुस्तिका की पृष्ठभूमि
यह सूचना पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम, 2005) की धारा 4 के अनुसरण में कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन (सीसीपीडी का कार्यालय) की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की गई है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम) के तहत स्थापित किया गया है और जिसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए अधिदेश दिया गया है। उक्त अधिनियम को दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 1.2 उद्देश्य
1.3 इच्छित उपयोगकर्ता यह पुस्तिका दिव्यांग व्यक्तियों, उनके अभिभावकों, स्वैच्छिक संगठनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा केंद्र / राज्य सरकार के संगठनों के लिए उपयोगी है। 1.4 अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इन व्यक्तियों से संपर्क करें अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया श्री सुधीर गोयल, डेस्क अधिकारी, सीसीपीडी कार्यालय से निम्नलिखित पते पर डाक, ई-मेल, टेलीफोन या फैक्स द्वारा संपर्क करें: कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, 1.5 परिभाषाएँ / प्रयुक्त संक्षिप्त रूप “आरटीआई अधिनियम” का अर्थ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है। “आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम” का अर्थ है दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016; “आरपीडब्ल्यूडी नियम” का अर्थ है दिव्यांगजनों के अधिकार नियम, 2017; “सीसीपीडी का कार्यालय” का अर्थ है कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, जिसे पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है; “मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन” का अर्थ है पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 57(1) के तहत नियुक्त अधिकारी; “पीआईओ” का अर्थ है आरटीआई अधिनियम की धारा 5(1) के तहत नामित लोक सूचना अधिकारी; “एपीआईओ” का अर्थ है आरटीआई अधिनियम की धारा 5(2) के तहत नामित सहायक लोक सूचना अधिकारी; “अपील प्राधिकारी” का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसके पास आरटीआई अधिनियम की धारा 7(8)(iii) के तहत अपील प्रस्तुत की जा सकती है। “पीडब्ल्यूडी अधिनियम” का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995; “पीडब्ल्यूडी नियम” का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996; 1.6 सूचना प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और शुल्क संरचना हैंडबुक में उपलब्ध नहीं कोई भी व्यक्ति जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह इस पुस्तिका के साथ संलग्न प्रपत्र-ए में सीसीपीडी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सीसीपीडी के कार्यालय में फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इसे सीसीपीडी के कार्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। दस्तावेज़ की लागत या दस्तावेज़ / सूचना की फोटोकॉपी, यदि कोई हो, के अतिरिक्त निविदा दस्तावेज़ों / बोलियों / कोटेशन / व्यावसायिक दस्तावेज़ों से सम्बन्धित जानकारी के अलावा, अन्य जानकारी के लिए प्रति आवेदन रुपये 10/- का मामूली आवेदन शुल्क उचित रसीद पर नकद के रूप में या “वेतन एवं लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली” को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा लिया जाएगा। निविदा दस्तावेजों के लिए, प्रति आवेदन रुपये 500/- की दर पर शुल्क लिया जाएगा। सीसीपीडी कार्यालय के नियंत्रणाधीन दस्तावेज़(दस्तावेजों) की फोटोकॉपी की आपूर्ति के लिए प्रति पृष्ठ रुपए 2/- शुल्क लिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी प्रस्तुत करने पर गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कार्यालय कम से कम समय में, अधिकतम 30 दिनों के अंदर, सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यदि किसी व्यक्ति को फॉर्म-ए प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर पीआईओ या एपीआईओ से कोई उत्तर नहीं मिलता है या निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है, तो वह निम्नलिखित अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है: श्री विकास त्रिवेदी
उप मुख्य आयुक्त कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 फोन नम्बर (011) 20892364; ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in |
2.1 संगठन का विवरण
एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक 1993-2002 को शुरू करने के लिए बैठक दिसम्बर, 1992 में बीजिंग में बुलाई गई थी, जिसने एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को अपनाया था। भारत उक्त उद्घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसलिए, उद्घोषणा को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (इसमें इसके बाद दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के रूप में संदर्भित) अधिनियमित किया, जो 7 फरवरी 1996 से प्रभावी हुआ, जो दिव्यांगजन के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन होगा और प्रत्येक राज्य में एक आयुक्त- दिव्यांगजन होगा। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन स्थापित किया गया था, जिसने अक्टूबर, 1998 से कार्य करना शुरू किया। कार्यालय, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में स्थित है। कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन का संगठन पदानुक्रम निम्नानुसार है:
2.2 मुख्य आयुक्त – दिव्यांगजन की शक्तियाँ: पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 77 के अनुसार मुख्य आयुक्त के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ हैं, जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात :-
मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। विभाग के प्रमुख होने के नाते, सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन या उनकी अनुपस्थिति में, सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त में निहित हैं। मुख्य आयुक्त को आयुक्त और उप-मुख्य आयुक्त, डेस्क अधिकारी और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 2.3 मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के कार्य आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 75 में किए गए निर्धारण के अनुसार मुख्य आयुक्त के कार्य निम्न प्रकार हैं:-
2.4 मिशन / विजन वक्तव्य विजन एक ऐसा भारत, जो अपने दिव्यांग नागरिकों को उतना ही महत्व देता है जितना कि गैर-दिव्यांग नागरिकों को। मिशन
2.5 सेवा वितरण की निगरानी के लिए उपलब्ध तंत्र और लोक शिकायत के निवारण के लिए प्रक्रिया आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी और समीक्षा के लिए, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त-दिव्यांगजन से रिपोर्ट माँगी जाती है। इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए सीसीपीडी के कार्यालय द्वारा राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त-दिव्यांगजन की एक वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है। मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन कार्यालय समावेशी शिक्षा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर, बाधा मुक्त वातावरण आदि जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है। वर्ष 2005-06 में, पूरे देश में “एक्सेस ऑडिटर्स के रिसोर्स पूल” के निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ भी आयोजित की गई। सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक उपयोगिता भवनों में बाधा मुक्त निर्मित वातावरण बनाने के लिए सम्बन्धित संगठनों द्वारा प्रशिक्षित एक्सेस ऑडिटर्स की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। सीसीपीडी का कार्यालय, स्वयं संज्ञान लेकर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर सम्बन्धित संगठनों के साथ अधिनियम, नियम, विधि, सरकारी संगठनों द्वारा जारी निर्देशों, आदि के गैर-कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामले को उठाता है। मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के नियम 38 में निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है –
उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार डाक, फैक्स या ई-मेल द्वारा प्राप्त शिकायतों को मुख्य आयुक्त / आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त के पास भेजा जाता है। कारण बताओ नोटिस काफी विस्तृत होते हैं, जिनमें अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि की धारा के प्रासंगिक प्रावधान के उल्लंघन और प्रतिवादी द्वारा की जाने वाली सम्भावित उपचारात्मक कार्रवाई की ओर इशारा किया जाता है। यदि सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, तो मामले का उसी स्तर पर निपटारा कर दिया जाता है और उचित आदेश पारित किया जाता है। अन्य मामलों में, विरोधी पक्षों के जवाब प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता को पुनरुत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद समन जारी कर पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है। पक्षों को सुनने के बाद, अन्तरिम आदेश / सलाह वाली कार्यवाही का रिकॉर्ड मौके पर तैयार किया जाता है और पार्टियों को सौंप दिया जाता है। मुख्य आयुक्त का कार्यालय भी प्रतिष्ठानों द्वारा जारी विज्ञापनों के आधार पर बड़ी संख्या में मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। इनमें से अधिकांश मामले नियुक्तियों में रिक्तियों के आरक्षण और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण से सम्बन्धित होते हैं। बड़ी संख्या में दिव्यांग लोगों या उनके प्रतिनिधियों को भी बिना किसी लिखित शिकायत या पूर्व-सूचना के व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है। अक्सर, शिकायतकर्ताओं को अभ्यावेदन / शिकायतें तैयार करने में अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें परामर्श भी दिया जाता है। |
3.1 कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में उपलब्ध या उनके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों, विनियमों, निर्देशों, मैनुअल और अभिलेखों की सूची निम्नानुसार है –
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4.1 दस्तावेजों / सूचनाओं की सूची
* ये दस्तावेज इस कार्यालय की वेबसाइट http://www.ccdisabilities.nic.in/ पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट से प्रिंट आउट ले सकते हैं। # ये दस्तावेज केवल नीचे उल्लिखित दरों के अनुसार डाक शुल्क के लिए शुल्क के भुगतान पर मुफ्त प्रदान किए जाएँगे:
स्टॉक के अभाव में इन दस्तावेजों या किसी अन्य दस्तावेज की फोटोकॉपी रुपये 2/- प्रति पृष्ठ + डाक शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जा सकती है। 4.2 इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों को प्रत्येक मद के लिए उल्लिखित दरों के अनुसार नकद भुगतान पर स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या “वेतन और लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली” के पक्ष में कार्यालय को डिमांड ड्राफ्ट भेजकर डाक द्वारा मंगाया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट के मूल्य में दिव्यांगता के मुद्दों पर पुस्तक की लागत के अलावा नीचे दिए गए डाक शुल्क शामिल होने चाहिए, अर्थात रु.100/- + डाक शुल्क (केवल एक पुस्तक के लिए)।
अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए, एक उचित राशि का डिमांड ड्राफ्ट अर्थात रु. 2/- प्रति पृष्ठ (अपेक्षित पृष्ठों की संख्या के आधार पर) + नीचे दी गई दरों के अनुसार डाक शुल्क सीसीपीडी के कार्यालय को भेजा जाएगा –
कृपया अपनी माँग कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष संख्या (011) 20892364; ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; को भेजें। 4.3 छूट प्राप्त दस्तावेजों की सूची
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क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | नाम पता | सम्पर्क करने का विवरण |
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1. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (यूटी) |
श्री सी. उदय कुमार, आईएएस |
फ़ोन: 03192-233356 (ओ) |
2. |
आंध्र प्रदेश |
श्री बी. रवि प्रकाश रेड्डी |
फ़ोन : 0866-2975602 |
3. |
अरुणाचल प्रदेश |
श्री अबू तायेंग, आईएएस |
मोबाइल नंबर: 08974461301 |
4. |
असम |
श्रीमती सुषमा हजारिका, एसीएस |
फ़ोन: 0361-2999858 |
5. |
बिहार |
श्री कौशल किशोर, आईएएस |
फ़ोन : 0612-2215041 |
6. |
चंडीगढ़ (यूटी) |
श्री नितिन यादव, आईएएस |
फ़ोन : 0172-2740216/2740008 |
7. |
छत्तीसगढ |
श्री भुवनेश यादव, आईएएस दिव्यांगजन आयुक्त एवं सचिव महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायत परिसर, जी.ई. रोड दुर्ग, छत्तीसगढ़- पिन कोड- 491001 |
मोबाइल: 9406268111 फोन: 0788-2325470 ई-मेल: commpwd.cg[at]gmail[dot]com सुश्री अर्चना यादव, उप मुख्य आयुक्त मोबाइल नंबर: 07987069230श्री अमृत खालको सचिव, समाज कल्याण विभाग। dpsw.cg[at]gmail[dot]com |
8. |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (यूटी) |
श्री फ्रामन ब्रह्मा, आईएएस |
फ़ोन नंबर: 0260-2642721 |
9. |
दिल्ली (यूटी) |
रिक्त पद |
मोबाइल नंबर: 9958066443 |
10. |
गोवा |
श्री गुरुप्रसाद पावस्कर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, सी/ओ संजय सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन, ग्राउंड फ्लोर पुंडलिक नगर, पोरवोरिम, बारदेज़- गोवा-403521 |
मोबाइल नंबर: 09156321900 09822132023 |
11. |
गुजरात |
श्री विष्णुकुमार जमनादास राजपूत दिव्यांगजन आयुक्त, गुजरात सरकार, कर्मयोगी भवन, ब्लॉक नं. 2, ग्राउंड फ्लोर, विंग नं. डी-1, सेक्टर-10, गांधीनगर-382010श्री एच.एच. थेबा उप आयुक्त मोबाइल नं.: 07914933800 अतिरिक्त प्रभार, सामाजिक सुरक्षा, लेखा अधिकारी |
आयुक्त |
12. |
हरयाणा |
रिक्त पद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा अंत्योदय भवन, कोठी नंबर 9 के सामने, सेक्टर-6, पंचकूला |
फ़ोन: 0172- 2929467 |
13. |
हिमाचल प्रदेश |
सुश्री किरण भड़ाना, आईएएस |
फ़ोन: 0177- 2621902, |
14. |
जम्मू और कश्मीर |
मोहम्मद इकबाल लोन आयुक्त विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त कार्यालय समाज कल्याण विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार सतर्कता भवन पुराना सचिवालय श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर-19000130ए/बी गोल मार्केट गांधीनगर जम्मू, जम्मू और कश्मीर 180004 संपर्क नंबर 0944057772 |
मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप: 09419000036, 7006480076 |
15. |
झारखंड |
श्री अभय नंदन अंबष्ठ, आईएएस दिव्यांगजन आयुक्त, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, ग्राउंड फ्लोर, इंजीनियर्स हॉस्टल बिल्डिंग-2, सेक्टर-III, धुर्वा, रांची- 834004 |
फ़ोन: 0651-2401825, 2400757 0651-2400749 (निदेशक समाज कल्याण) फैक्स: (0651) 2401886 मोबाइल नंबर: 9470369311 ई-मेल: sdcjharkhand[at]yahoo[dot]com, jharkhandsdc[at]gmail[dot]com sdcsatish[at]gmail[dot]com |
16. |
कर्नाटक |
श्री दास सूर्यवंशी |
मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर: 09449399558 (दास सूर्यवंशी) |
17. |
केरल
|
डॉ. पी. टी. बाबूराज |
मोबाइल: 09495213248 |
18. |
लद्दाख (यूटी) |
श्रीमती ताशी डोलमा आयुक्त/सचिव, सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग लद्दाख संघ शासित प्रदेश का प्रशासन, सिविल सचिवालय, लेह, लद्दाख 194101 |
फ़ोन नंबर: 01982-258365 मोबाइल: 9419114677 |
19. |
लक्षद्वीप (यूटी) |
श्री अर्जुन मोहन, आईएएस |
फ़ोन: 04896-262314 |
20. |
मध्य प्रदेश |
श्री संदीप रजक दिव्यांगजन आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार, संसाधन केंद्र, लिंक रोड नं. 3, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462016 |
फ़ोन : 0755-2773008 |
21. |
महाराष्ट्र |
श्री प्रवीण पुरी |
फ़ोन: 020-26122061 /26126471/26136845 |
22. |
मणिपुर |
श्री डब्ल्यू. बिरहरि सिंह |
मोबाइल नंबर: 08131947029 |
23. |
मेघालय |
श्रीमती एस.बी. मारक, एमसीएस |
फ़ोन : 0364-2506521 |
24. |
मिजोरम |
श्रीमती वनलालडिकी सेलो |
फोन:: (0389) 2399213, 2322532 (ओ)0389-2322671 |
25. |
नगालैंड |
श्रीमती डिएथोनो नखरो |
फ़ोन: 08258953837 |
26. |
ओडिशा |
श्रीमती ब्रतति हरिचंदन, आईएएस |
मोबाइल नंबर : 09437031868 |
27. |
पुडुचेरी (यूटी) |
डॉ. ए. मुथम्मा, आईएएस |
मोबाइल नंबर: 9442234784 |
28. |
पंजाब |
श्री गैंदचंदर, आईएएस दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, (कमरा संख्या 519-520, 5वीं मंजिल, पंजाब सिविल सचिवालय-2, सेक्टर-9, चंडीगढ़ – 160009 |
फ़ोन नंबर : 0172-2742243 / 2740190 (श्रम विभाग) |
29. |
राजस्थान |
श्री उमा शंकर शर्मा |
फ़ोन : 0141-2222937 2222503 |
30. |
सिक्किम |
श्रीमती गंगा प्रधान एससीएस |
फ़ोन/फ़ैक्स: 03592-232596 |
31. |
तमिलनाडु |
श्री नागराजन, आईएएस |
मोबाइल नंबर: 09445190166, 09499933590 (टीएमटी जॅक्टिना लाजरस) |
32. |
तेलंगाना |
श्रीमती बी. शैलजा, एम.ए. एल.एल.बी |
फ़ोन: 040-24559048 |
33. |
त्रिपुरा |
श्री तापस रॉय, आईएएस |
फ़ोन: 0381-2414045 |
34. |
उतार प्रदेश |
प्रो. हिमांशु शेखर झा |
फोन: 0522-2780911, 0522-2780411, 0522-2780912 |
35. |
उत्तराखंड |
श्री प्रकाश चंद्र दिव्यांगजन आयुक्त, महिला एवं समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार, 12 तिलक रोड, बिंदल पुल के पास, देहरादून-248001, उत्तराखंड |
मोबाइल: 09910561116 |
36. |
पश्चिम बंगाल |
श्रीमती नीलांजना दासगुप्ता, आईएएस दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार, सुभन्ना, 7वीं मंजिल, साल्ट लेक, कोलकाता-700064. |
मोबाइल: 08334915554 फ़ोन: 033-2359-7997 ईमेल: com[dot]disabilitywb[at]gmail[dot]com |
6.1 लोक प्राधिकरण का नाम – कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन
6.2 लोक सूचना अधिकारी – श्री राजीव मल्होत्रा डेस्क अधिकारी कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 फोन नम्बर (011) 20892364; ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in
6.3 विभाग अपील प्राधिकारी – श्री विकास त्रिवेदी उप. मुख्य आयुक्त कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 फोन नम्बर (011) 20892364; ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in |
अध्याय 7 – निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रणाली
प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के लिए, पीए / लेखाकार / खजांची -> डेस्क अधिकारी (प्रशासन) -> उप. मुख्य आयुक्त -> मुख्य आयुक्त कानूनी मामलों और शिकायतों के लिए, पीए/एलडीसी -> डेस्क अधिकारी (जीआर) -> उप. मुख्य आयुक्त -> मुख्य आयुक्त 7.2 प्राप्तियों पर कार्यवाही और निर्णय लेने की प्रक्रिया सभी प्राप्तियों / कागजातों को पहले मुख्य आयुक्त / आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त द्वारा देखा जाता है और उनके द्वारा उन्हें प्रशासन / लेखा और विधि अनुभागों के प्रभारी सम्बन्धित डेस्क अधिकारियों को मार्क किया जाता है, जो आगे उन प्राप्तियों को सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश के साथ मार्क करते हैं। कम्प्यूटरीकृत डायरी में प्रविष्टि के बाद, प्राप्त कागजात सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारियों को सौंप दिए जाते हैं। सम्बन्धित कर्मचारी प्राप्त कागजातों / प्राप्तियों को सम्बन्धित फाइल में रखकर और उनके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण और प्रस्तावित कार्यवाही का उल्लेख करते हुए नोट के साथ फाइल सम्बन्धित डेस्क अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं, जो जांच के बाद फाइलों को अपनी टिप्पणी / विचारों के साथ उप मुख्य आयुक्त / आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं। आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त मामले की प्रकृति के आधार पर, अपने स्तर पर उनका निपटान करते हैं या निर्णय के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ इन्हें मुख्य आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं। निर्णय के बाद, फाइल सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारी को आयुक्त, उप-मुख्य आयुक्त और डेस्क अधिकारी के माध्यम से वापस कर दी जाती है और सम्बन्धित व्यक्ति को उत्तर भेज दिया जाता है। 7.3 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में अपील प्राधिकारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, तो पीड़ित पक्ष मुख्य आयुक्त / आयुक्त के निर्णय के खिलाफ उपयुक्त उच्च मंच में एक रिट याचिका दायर कर सकता है। |
17श्री मोहित मौर्ययुवा पेशेवर कानूनीmohit[dot]maurya[at]nic[dot]in
क्रम संख्या | नाम सर्वश्री /श्रीमती | पदनाम | ईमेल |
1 | श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस | मुख्य आयुक्त | secretaryda-msje[at]nic[dot]in |
2 | श्री विकास त्रिवेदी | उप मुख्य आयुक्त | vtrivedi[dot]389m[at]gov[dot]in |
3 | श्री प्रवीण प्रकाश अम्बष्ट | उप मुख्य आयुक्त | ambastha[dot]pp[at]nic[dot]in |
4 | श्री राजीव मल्होत्रा | डेस्क अधिकारी | malhotra[dot]rajveev[at]nic[dot]in |
5 | श्री सत्यजीत प्रकाश | डेस्क अधिकारी | prakash[dot]satyajeet[at]nic[dot]in |
6 | श्री राजेश कुमार जरयाल, | निजी सचिव | rajesh[dot]jaryal[at]gov[dot]in |
7 | श्री नंदन सिंह | निजी सहायक | nandan[dot]singh73[at]gov[dot]in |
8 | श्री योगेन्द्र नागपाल | स्टाफ कार चालक | – |
9 | श्री पूरन सिंह चौहान | जेएसए | ps[dot]chauhan78[at]gov[dot]in |
10 | श्री विजय रावत | जेएसए | vijay[dot]rawat77[at]nic[dot]in |
11 | श्रीमती रजनी कौशल | एलडीसी (तदर्थ) | rajni[dot]kaushal75[at]nic[dot]in |
12 | श्री जितेन्द्र कुमार | एम टी एस | – |
13 | श्री एस.पी.शाह | सलाहकार (पीए) | satyander[dot]shah[at]nic[dot]in |
14 | श्री मनोज कुमार | सलाहकार (आरए) | manoj[dot]kumar1979[at]nic[dot]in |
15 | श्रीमती शिप्रा | सलाहकार (पीए) | shipra[dot]kaushik[at]nic[dot]in |
16 | श्री मोहित खन्ना | सलाहकार (आईटी प्रोफेशनल) | mohit[dot]khanna1979[at]nic[dot]in |
18 | सुश्री गार्गी शुक्ला | सलाहकार (एसएलआई) | – |
19 | श्रीमती शिवांगी त्रिपाठी | सलाहकार-ग्रेड 2 (ओए) | shivangi[dot]tripathi[at]nic[dot]in |
20 | श्री करण चंद्र | सलाहकार (ईए) | karan[dot]chandra[at]nic[dot]in |
21 | श्री प्रशांत मिश्रा | सलाहकार (ईए) | prashant[dot]mishra97[at]nic[dot]in |
22 | श्री मृगेंद्र कुमार झा | सलाहकार (एलडीसी) | mrigendra[dot]1972[at]nic[dot]in |
23 | श्री राम प्रकाश | एमटीएस (आउटसोर्स्ड) | – |
24 | श्री योगेश कुमार | एमटीएस (आउटसोर्स्ड) | – |
25 | श्री अजय पाल | एमटीएस (आउटसोर्स्ड) | – |
क्रम संख्या | नाम सर्वश्री /श्रीमती | पदनाम | वेतनमान/ समेकित पारिश्रमिक |
1 | श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस | मुख्य आयुक्त | अतिरिक्त प्रभार |
2 | श्री विकास त्रिवेदी | उप मुख्य आयुक्त | (स्तर-13) |
3 | श्री प्रवीण प्रकाश अम्बष्ट | उप मुख्य आयुक्त | (स्तर-13) |
4 | श्री राजीव मल्होत्रा | डेस्क अधिकारी | (स्तर-8) |
5 | श्री सत्यजीत प्रकाश | डेस्क अधिकारी | (स्तर-7) |
6 | श्री राजेश कुमार जरयाल, | निजी सचिव | (स्तर-7) |
7 | श्री नंदन सिंह | निजी सहायक | (स्तर-7) |
8 | श्री योगेन्द्र नागपाल | स्टाफ कार चालक | (स्तर-5) |
9 | श्री पूरन सिंह चौहान | जेएसए | (स्तर-2) |
10 | श्री विजय रावत | जेएसए | (स्तर-2) |
11 | श्रीमती रजनी कौशल | एलडीसी (तदर्थ) | (स्तर-2) |
12 | श्री जितेन्द्र कुमार | एम टी एस | (स्तर-2) |
13 | श्री एस.पी.शाह | सलाहकार (पीए) | 37,000/- |
14 | श्री मनोज कुमार | सलाहकार (आरए) | 37,000/- |
15 | श्रीमती शिप्रा | सलाहकार (पीए) | 35,000/- |
16 | श्री मोहित खन्ना | सलाहकार (आईटी प्रोफेशनल) | 40,000/- |
17 | श्री मोहित मौर्य | युवा पेशेवर कानूनी | 60,000/- |
18 | सुश्री गार्गी शुक्ला | सलाहकार (एसएलआई) | 28,000/- |
19 | श्रीमती शिवांगी त्रिपाठी | सलाहकार-ग्रेड 2 (ओए) | 37,000/- |
20 | श्री करण चंद्र | सलाहकार (ईए) | 37,000/- |
21 | श्री प्रशांत मिश्रा | सलाहकार (ईए) | 37,000/- |
22 | श्री मृगेंद्र कुमार झा | सलाहकार (एलडीसी) | 28,000/- |
23 | श्री राम प्रकाश | एमटीएस (आउटसोर्स्ड) | 16,064/- |
24 | श्री योगेश कुमार | एमटीएस (आउटसोर्स्ड) | 17,693/- |
25 | श्री अजय पाल | एमटीएस (आउटसोर्स्ड) | 16,064/- |
10.1 कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, को वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित बजट का विवरण निम्नानुसार है –
(राशि हजारों रुपये में)
फॉर्म ‘ए’ सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र आरटीआई आवेदन संख्या _____________ (कार्यालय द्वारा भरा जाना है)
सेवा में, _______________________________ _______________________________ (पीआईओ या एपीआईओ) 1. आवेदक का नाम : ____________________________________________________________ 2. डाक का पता : ____________________________________________________________
3. फोन, फैक्स सं.,ई-मेल, आदि: ____________________________________________________
4. अपेक्षित सूचना का विवरण: ______________________________________________________
5. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आती है और मेरी जानकारी के अनुसार यह आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। 6. रुपये _________का शुल्क कार्यालय में रसीद संख्या ________ दिनांक ____________ के माध्यम से जमा किया गया है या ‘वेतन और लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली’ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट संलग्न है।
स्थान: दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर:____________________________________
(कृपया सभी कॉलमों को ठीक से भरें और जो लागू न हो उसे काट दें।) |