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    आरटीआई – सूचना पुस्तिका

    अध्याय I – प्रस्तावना
    1.1 सूचना पुस्तिका की पृष्ठभूमि

    यह सूचना पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम, 2005) की धारा 4 के अनुसरण में कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन (सीसीपीडी का कार्यालय) की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की गई है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम) के तहत स्थापित किया गया है और जिसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए अधिदेश दिया गया है। उक्त अधिनियम को दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

    1.2 उद्देश्य

    1. कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में सूचना तक पहुँच प्रदान करने और कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए।
    2. अधिकतम सूचना या उसके स्रोत स्वतः उपलब्ध कराना ताकि लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग का सहारा कम से कम लेना पड़े।

    1.3 इच्छित उपयोगकर्ता

    यह पुस्तिका दिव्यांग व्यक्तियों, उनके अभिभावकों, स्वैच्छिक संगठनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा केंद्र / राज्य सरकार के संगठनों के लिए उपयोगी है।

    1.4 अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इन व्यक्तियों से संपर्क करें

    अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया श्री राजेश जरयाल, निजी सचिव, सीसीपीडी कार्यालय से निम्नलिखित पते पर डाक, ई-मेल, टेलीफोन या फैक्स द्वारा संपर्क करें:

    कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन,
    5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2,
    सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
    फोन नम्बर (011) 20892364;
    ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in
    वेबसाइट: www.ccpd.nic.in

    1.5 परिभाषाएँ / प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

    “आरटीआई अधिनियम” का अर्थ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

    “आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम” का अर्थ है दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016;

    “आरपीडब्ल्यूडी नियम” का अर्थ है दिव्यांगजनों के अधिकार नियम, 2017;

    “सीसीपीडी का कार्यालय” का अर्थ है कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, जिसे पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है;

    “मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन” का अर्थ है पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 57(1) के तहत नियुक्त अधिकारी;

    “पीआईओ” का अर्थ है आरटीआई अधिनियम की धारा 5(1) के तहत नामित लोक सूचना अधिकारी;

    “एपीआईओ” का अर्थ है आरटीआई अधिनियम की धारा 5(2) के तहत नामित सहायक लोक सूचना अधिकारी;

    “अपील प्राधिकारी” का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसके पास आरटीआई अधिनियम की धारा 7(8)(iii) के तहत अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

    “पीडब्ल्यूडी अधिनियम” का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995;

    “पीडब्ल्यूडी नियम” का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996;

    1.6 सूचना प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और शुल्क संरचना हैंडबुक में उपलब्ध नहीं

    कोई भी व्यक्ति जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह इस पुस्तिका के साथ संलग्न प्रपत्र-ए में सीसीपीडी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सीसीपीडी के कार्यालय में फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इसे सीसीपीडी के कार्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

    दस्तावेज़ की लागत या दस्तावेज़ / सूचना की फोटोकॉपी, यदि कोई हो, के अतिरिक्त निविदा दस्तावेज़ों / बोलियों / कोटेशन / व्यावसायिक दस्तावेज़ों से सम्बन्धित जानकारी के अलावा, अन्य जानकारी के लिए प्रति आवेदन रुपये 10/- का मामूली आवेदन शुल्क उचित रसीद पर नकद के रूप में या “वेतन एवं लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली” को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा लिया जाएगा। निविदा दस्तावेजों के लिए, प्रति आवेदन रुपये 500/- की दर पर शुल्क लिया जाएगा। सीसीपीडी कार्यालय के नियंत्रणाधीन दस्तावेज़(दस्तावेजों) की फोटोकॉपी की आपूर्ति के लिए प्रति पृष्ठ रुपए 2/- शुल्क लिया जाएगा।

    सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी प्रस्तुत करने पर गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

    कार्यालय कम से कम समय में, अधिकतम 30 दिनों के अंदर, सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

    यदि किसी व्यक्ति को फॉर्म-ए प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर पीआईओ या एपीआईओ से कोई उत्तर नहीं मिलता है या निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है, तो वह निम्नलिखित अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है:
    श्री विकास त्रिवेदी
    उप मुख्य आयुक्त
    कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन,

    5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

    फोन नम्बर (011) 20892364;

    ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; वेबसाइट: www.ccpd.nic.in

    अध्याय II – संगठन का विवरण, कार्य और कर्तव्य
    2.1 संगठन का विवरण

    एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक 1993-2002 को शुरू करने के लिए बैठक दिसम्बर, 1992 में बीजिंग में बुलाई गई थी, जिसने एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को अपनाया था। भारत उक्त उद्घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसलिए, उद्घोषणा को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (इसमें इसके बाद दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के रूप में संदर्भित) अधिनियमित किया, जो 7 फरवरी 1996 से प्रभावी हुआ, जो दिव्यांगजन के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

    आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन होगा और प्रत्येक राज्य में एक आयुक्त- दिव्यांगजन होगा। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन स्थापित किया गया था, जिसने अक्टूबर, 1998 से कार्य करना शुरू किया। कार्यालय, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में स्थित है।

    कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन का संगठन पदानुक्रम निम्नानुसार है:

    मुख्य आयुक्त 1
    आयुक्त 2
    उप मुख्य आयुक्त 2
    डेस्क अधिकारी 2
    निजी सचिव 1
    लेखाकार 1
    निजी सहायक 6
    अनुसंधान सहायक 1
    अवर श्रेणी लिपिक 4
    चालक 1
    चपरासी 2
    सफाई कर्मचारी 1

    2.2 मुख्य आयुक्त – दिव्यांगजन की शक्तियाँ:

    पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 77 के अनुसार मुख्य आयुक्त के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ हैं, जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात :-

    1. साक्षियों को समन करना और उन्हें हाजिर कराना;
    2. किन्हीं दस्तावेजों को प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
    3. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ की माँग करना;
    4. शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और
    5. साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए अधिकार-पत्र जारी करना।

    मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

    विभाग के प्रमुख होने के नाते, सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन या उनकी अनुपस्थिति में, सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त में निहित हैं।

    मुख्य आयुक्त को आयुक्त और उप-मुख्य आयुक्त, डेस्क अधिकारी और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

    2.3 मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के कार्य

    आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 75 में किए गए निर्धारण के अनुसार मुख्य आयुक्त के कार्य निम्न प्रकार हैं:-

    1. स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंध या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत हैं और आवश्यक सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा;
    2. स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जांच करेगा, जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है और सुधारक कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठायेगा।
    3. इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा दिव्यांगजन के अधिकारों के सरंक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;
    4. उन कारकों की समीक्षा करेगा, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा;
    5. दिव्यांगजन के अधिकारों पर सन्धियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करेगा;
    6. दिव्यांगजन के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उनका संवर्धन करेगा;
    7. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा;
    8. दिव्यांगजन के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों, स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयनों की निगरानी करेगा;
    9. दिव्यांगजन के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की निगरानी करेगा; और
    10. ऐसे अन्य कार्यों को करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएँ।

    2.4 मिशन / विजन वक्तव्य

    विजन

    एक ऐसा भारत, जो अपने दिव्यांग नागरिकों को उतना ही महत्व देता है जितना कि गैर-दिव्यांग नागरिकों को।

    मिशन

    1. दिव्यांग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना
    2. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का सृजन करना ताकि वे समानता और सम्मान का जीवन जी सकें।
    3. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार-आधारित सोसायटी को बढ़ावा देना।

    2.5 सेवा वितरण की निगरानी के लिए उपलब्ध तंत्र और लोक शिकायत के निवारण के लिए प्रक्रिया

    आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी और समीक्षा के लिए, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त-दिव्यांगजन से रिपोर्ट माँगी जाती है। इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए सीसीपीडी के कार्यालय द्वारा राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त-दिव्यांगजन की एक वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है।

    मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन कार्यालय समावेशी शिक्षा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर, बाधा मुक्त वातावरण आदि जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है। वर्ष 2005-06 में, पूरे देश में “एक्सेस ऑडिटर्स के रिसोर्स पूल” के निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ भी आयोजित की गई। सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक उपयोगिता भवनों में बाधा मुक्त निर्मित वातावरण बनाने के लिए सम्बन्धित संगठनों द्वारा प्रशिक्षित एक्सेस ऑडिटर्स की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

    सीसीपीडी का कार्यालय, स्वयं संज्ञान लेकर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर सम्बन्धित संगठनों के साथ अधिनियम, नियम, विधि, सरकारी संगठनों द्वारा जारी निर्देशों, आदि के गैर-कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामले को उठाता है।

    मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के नियम 38 में निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है –

    1. पीड़ित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि द्वारा मुख्य आयुक्त या आयुक्त को निम्नलिखित विवरण के साथ शिकायत प्रस्तुत कर सकता है या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को संबोधित पंजीकृत डाक या ईमेल द्वारा भेज सकता है, अर्थात्: –
      1. पीड़ित व्यक्ति का नाम, विवरण और पता;
      2. प्रतिपक्ष या पार्टियों का नाम, विवरण और पता, जैसा भी मामला हो, जहाँ तक उनका पता लगाया जा सकता है;
      3. शिकायत से सम्बन्धित तथ्य और यह कब और कहाँ उत्पन्न हुए;
      4. शिकायत में शामिल आरोपों के समर्थन में दस्तावेज; तथा
      5. वह राहत जो पीड़ित व्यक्ति चाहता है।
    2. मुख्य आयुक्त या आयुक्त शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत की एक प्रति शिकायत में उल्लिखित प्रतिपक्ष या पार्टियों को भेजेगा और उन्हें तीस दिनों की अवधि के भीतर या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा स्वीकृत 15 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर मामले पर अपने विचार प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।
    3. सुनवाई की तारीख या किसी अन्य तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो, पार्टियाँ या उनके प्रतिनिधि मुख्य आयुक्त या आयुक्त के समक्ष उपस्थित होंगे।
    4. जहाँ पीड़ित व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि उक्त तारीखों को मुख्य आयुक्त या आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, मुख्य आयुक्त या आयुक्त या तो चूक पर शिकायत को खारिज कर सकते हैं या योग्यता के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।
    5. जहाँ प्रतिपक्ष या उसका प्रतिनिधि सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में विफल रहता है, मुख्य आयुक्त या आयुक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत प्रतिपक्ष को बुलाने या प्रतिपक्ष की उपस्थिति को प्रवर्तित करने के लिए ऐसी आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं जो वह उचित समझें।
    6. मुख्य आयुक्त या आयुक्त, यदि आवश्यक हो, शिकायत का एकपक्षीय निपटारा कर सकते हैं।
    7. मुख्य आयुक्त या आयुक्त ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे और कार्यवाही के किसी भी स्तर पर शिकायत की सुनवाई स्थगित कर सकते हैं।
    8. मुख्य आयुक्त या आयुक्त, जहाँ तक सम्भव हो, प्रतिपक्ष को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर निर्णय करेंगे।

    उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार डाक, फैक्स या ई-मेल द्वारा प्राप्त शिकायतों को मुख्य आयुक्त / आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त के पास भेजा जाता है।

    कारण बताओ नोटिस काफी विस्तृत होते हैं, जिनमें अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि की धारा के प्रासंगिक प्रावधान के उल्लंघन और प्रतिवादी द्वारा की जाने वाली सम्भावित उपचारात्मक कार्रवाई की ओर इशारा किया जाता है। यदि सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, तो मामले का उसी स्तर पर निपटारा कर दिया जाता है और उचित आदेश पारित किया जाता है। अन्य मामलों में, विरोधी पक्षों के जवाब प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता को पुनरुत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद समन जारी कर पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है।

    पक्षों को सुनने के बाद, अन्तरिम आदेश / सलाह वाली कार्यवाही का रिकॉर्ड मौके पर तैयार किया जाता है और पार्टियों को सौंप दिया जाता है।

    मुख्य आयुक्त का कार्यालय भी प्रतिष्ठानों द्वारा जारी विज्ञापनों के आधार पर बड़ी संख्या में मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। इनमें से अधिकांश मामले नियुक्तियों में रिक्तियों के आरक्षण और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण से सम्बन्धित होते हैं।

    बड़ी संख्या में दिव्यांग लोगों या उनके प्रतिनिधियों को भी बिना किसी लिखित शिकायत या पूर्व-सूचना के व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है। अक्सर, शिकायतकर्ताओं को अभ्यावेदन / शिकायतें तैयार करने में अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें परामर्श भी दिया जाता है।

    अध्याय III – कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड
    3.1 कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में उपलब्ध या उनके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों, विनियमों, निर्देशों, मैनुअल और अभिलेखों की सूची निम्नानुसार है –

    1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
    2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017
    3. दिव्यांगजन के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा जारी अधिसूचनाएँ, निर्देश।
    4. सेवा / प्रशासनिक / वित्तीय नियम</liऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में हैं और पीआईओ या एपीआईओ को लिखित अनुरोध करके मुफ्त में प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य दस्तावेज इसके नियंत्रण में नहीं हैं और भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय / विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि कुछ प्रासंगिक अधिसूचनाएँ, नियम, निर्देश, आदि सीसीपीडी के कार्यालय की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं और उनका प्रिंटआउट लिया जा सकता है।
    अध्याय IV – कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के पास उपलब्ध दस्तावेज
    4.1 दस्तावेजों / सूचनाओं की सूची

    क्रम सं. दस्तावेज का नाम क्या नि:शुल्क है या मूल्य पर। यदि मूल्य पर है तो कीमत क्या है? द्वारा धारित /के नियंत्रण में
    1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 नि:शुल्क इनके नियंत्रण में
    2 दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 नि:शुल्क इनके नियंत्रण में
    3 सीसीपीडी कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट* नि:शुल्क (उपलब्धता की शर्त पर)+डाक शुल्क # इनके नियंत्रण में
    4 बाधामुक्त वातावरण के निर्माण पर अनुदेश पुस्तक* नि:शुल्क (उपलब्धता की शर्त पर)+डाक शुल्क # इनके नियंत्रण में
    5 “जजमेंट्स ऑन डिसबिलिटी इशूज – केस डाइजेस्ट 2005” पर पुस्तक (मुद्रित प्रारूप) मूल्य पर। रु. 100/- + डाक शुल्क इनके नियंत्रण में
    6 “जजमेंट्स ऑन डिसबिलिटी इशूज – केस डाइजेस्ट 2005” पर पुस्तक (कॉम्पैक्ट डिस्क में) मूल्य पर। रु. 25/- + डाक शुल्क इनके नियंत्रण में
    7 मुख्य आयुक्त के न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों की फोटोकॉपी और सम्बन्धित कागजात मूल्य पर। रु. 2/- प्रति पृष्ठ + डाक शुल्क इनके नियंत्रण में
    8 सीसीपीडी कार्यालय के नियंत्रण में कोई अन्य रिकॉर्ड / सूचना मूल्य पर। रु. 2/- प्रति पृष्ठ + डाक शुल्क

    * ये दस्तावेज इस कार्यालय की वेबसाइट http://www.ccdisabilities.nic.in/ पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट से प्रिंट आउट ले सकते हैं।

    # ये दस्तावेज केवल नीचे उल्लिखित दरों के अनुसार डाक शुल्क के लिए शुल्क के भुगतान पर मुफ्त प्रदान किए जाएँगे:

    क्रम सं. प्रेषण का ढंग डाक शुल्क
    1 साधारण डाक द्वारा रु. 125/-
    2 स्पीड पोस्ट द्वारा रु. 150/-

    स्टॉक के अभाव में इन दस्तावेजों या किसी अन्य दस्तावेज की फोटोकॉपी रुपये 2/- प्रति पृष्ठ + डाक शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

    4.2 इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया

    कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों को प्रत्येक मद के लिए उल्लिखित दरों के अनुसार नकद भुगतान पर स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या “वेतन और लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली” के पक्ष में कार्यालय को डिमांड ड्राफ्ट भेजकर डाक द्वारा मंगाया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट के मूल्य में दिव्यांगता के मुद्दों पर पुस्तक की लागत के अलावा नीचे दिए गए डाक शुल्क शामिल होने चाहिए, अर्थात रु.100/- + डाक शुल्क (केवल एक पुस्तक के लिए)।

    क्रम सं. प्रेषण का ढंग एक पुस्तक या एक साथ एक पुस्तक और एक सीडी के लिए डाक शुल्क केवल एक सीडी के लिए डाक शुल्क
    1 साधारण पार्सल के माध्यम से रु. 35/- रु. 19/-
    2 पंजीकृत पार्सल के माध्यम से रु. 52/- रु. 36/-
    3 स्पीड पोस्ट के माध्यम से

     

     

     

     

     

     

    दूरी दर दूरी दर
    स्थानीय (नगरपालिका सीमा के भीतर) रु. 35/- स्थानीय (नगरपालिका सीमा के भीतर) रु. 20/-
    200 कि.मी. तक रु. 58/- 200 कि.मी. तक रु. 30/-
    200 से 1000 कि.मी. रु. 65/- 200 कि.मी. से बाहर रु. 50/-
    1000 कि.मी. से बाहर रु. 90/-

    अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए, एक उचित राशि का डिमांड ड्राफ्ट अर्थात रु. 2/- प्रति पृष्ठ (अपेक्षित पृष्ठों की संख्या के आधार पर) + नीचे दी गई दरों के अनुसार डाक शुल्क सीसीपीडी के कार्यालय को भेजा जाएगा –

    क्रम संख्या पृष्ठों की संख्या साधारण डाक द्वारा पंजीकृत डाक द्वारा
    1 1 से – 20 रु. 25/- रु. 50/-
    2 21 से 50 रु. 80/- रु. 105/-
    3 51 से 100 रु. 125/- रु. 150/-
    4 101 से 200 रु. 250/- रु. 275/-
    5 201 से 500 रु. 570/- रु. 600/-

    कृपया अपनी माँग कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका,

    नई दिल्ली-110075; दूरभाष संख्या (011) 20892364; ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; को भेजें।

    4.3 छूट प्राप्त दस्तावेजों की सूची

    1. अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट।
    2. विभागीय पदोन्नति समितियों / चयन समितियों के कार्यवृत्त।
    3. मुख्य आयुक्त के न्यायालय के समक्ष मामलों के सम्बन्ध में पक्षों से प्राप्त गोपनीय सूचना।
    राज्य/UT के दिव्यांगजनों के कमिश्नरों के पते (19 मार्च 2026 तक)
    क्रमांक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नाम और पता संपर्क विवरण
    1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT)

    रिक्त
    दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    अंडमान और निकोबार प्रशासन
    सामाजिक कल्याण निदेशालय
    गोल घर, पोर्ट ब्लेयर -744101

    फ़ोन: 03192- 233356 (O)
    ई-मेल: directorsw4[at]gmail[dot]com / AnN123[at]gmail[dot]com
    मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर: 9891666630
    मोबाइल नंबर कमिश्नर (सी. उदय कुमार) 9910185430
    लैंडलाइन नंबर: 03192-232025 (डायरेक्ट नंबर कमिश्नर)

    2.

    आंध्र प्रदेश

    श्री बी. रवि प्रकाश रेड्डी
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय एससीपीडी, #74-14-2,
    राजनरेंद्र बिल्डिंग प्रथम तल, 74-14-2, यनामालाकुडुरु रोड,
    कृष्णा नगर, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा-520007

    फ़ोन : 0866-2975602
    मोबाइल: 9493986789
    व्हाट्सएप/मोबाइल : 8374032888
    ईमेल : dwdascap[at]gmail[dot]com

    3.

    अरुणाचल प्रदेश

    श्री अबू तायेंग, आईएएस
    दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, और सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजातीय मामलों के सचिव (SJETA), अरुणाचल प्रदेश सरकार,
    ब्लॉक 02, प्रोटोकॉल रूम सेक्रेटेरिएट, इटानगर-791111

    मोबाइल नंबर: 08974461301
    फ़ोन : 0360- 2291559
    फैक्स: (0360) 2212541
    ईमेल: ar.sjeta[at]gmail[dot]com
    कमिश्नरडब्ल्यूसीडी[एट]याहू[डॉट]कॉम
    sjeta-deptt[at]arn[dot]gov[dot]in

    4.

    असम

    श्रीमती सुषमा हजारिका, एसीएस
    दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त, असम सरकार,
    लताकाटा, बसिष्ठ, गुवाहाटी,
    असम-781029

    फ़ोन: 0361-2999858
    व्हाट्सएप: 08011000147
    फैक्स: 0361-2309198
    ईमेल: commdisabilityassam[at]gmail[dot]com
    मोबाइल नंबर: 0941088312

    5.

    बिहार

    श्री विजय प्रकाश मीणा, IAS
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    कार्यालय, राज्य निःशक्तता आयुक्त, बिहार सरकार,
    पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन कैंपस, पटना–800015

    सुश्री श्रीजा सिंह, एडिशनल कमिश्नर

    फ़ोन : 0612-2215041
    फैक्स : 0612-2215152
    मोबाइल नंबर : 06299260074
    ई-मेल : scdisability2008[at]gmail[dot]com
    scdisability-bih[at]gov[dot]in
    वेबसाइट : scdisabilities[dot]org

    मोबाइल नंबर: 08340472585

    6.

    चंडीगढ़
    (यूटी)

    सुश्री माधवी कटारिया आईएएस (सेवानिवृत्त)
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़,
    प्लॉट नंबर 3, सी विंग, पहली मंज़िल, सेक्टर 18 ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ – 160018

    फ़ोन: 0172-2996279
    ईमेल: scpdchd[at]gmail[dot]com
    मोबाइल नंबर: 09779057389

    7.

    छत्तीसगढ़

    श्री रामजीवन देवांगन (सेवानिवृत्त डीजे)
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त,
    छत्तीसगढ़ सरकार, जिला पंचायत परिसर,
    जीई रोड दुर्ग (सीजी), छत्तीसगढ़- पिन कोड- 491001

    मोबाइल: 9425555151
    फ़ोन: 0788-2325470
    ई-मेल: commpwd[dot]cg[at]gmail[dot]com

    ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम :
    श्रीमती अर्चना यादव(सहायक आयुक्त)
    मोबाइल नंबर – 7987069230

    8.

    दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
    (यूटी)

    श्री अजय कुमार गुप्ता, आईएएस
    सेक्रेटरी (SW&WCD) और UT कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़,
    UT of DNH & DD, सचिवालय, विद्युत भवन, कच्ची भाम, दमन, UT of DNH & DD – 396210

    फ़ोन नंबर: 0260-2230486/2994903
    मोबाइल नंबर: 09726654402
    ईमेल: secy-sw-dd[at]ddd[dot]gov[dot]in

    9.

    दिल्ली (UT)

    श्री विनोद पी. कावले
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार
    25-डी, माता सुंदरी रोड,
    गुरु नानक आई सेंटर के पास,
    नई दिल्ली – 110002

    फ़ोन: 23216001-04
    टेलीफैक्स: 23216005
    ई-मेल: comdis.delhi[at]delhi[dot]gov[dot]in; comdis.delhi[at]nic[dot]in
    वेबसाइट: www.discomm.delhi.gov
    Comdis.delhi[at]nic[dot]in

    10.

    गोवा

    श्री गुरुप्रसाद पावसकर
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त,
    पहली मंज़िल, बिल्डिंग “बी”, न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स, गोवा हाउसिंग बोर्ड,
    पोरवोरिम, बारदेज़- गोवा-403521

    मोबाइल नंबर:
    09156321900
    09822132023
    ईमेल: grpawaskar[at]gmail[dot]com
    dis-comm.goa[at]gov.in

    11.

    गुजरात

    श्री विष्णुकुमार जमनादास राजपूत
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, गुजरात सरकार, कर्मयोगी भवन, ब्लॉक नंबर 2, भूतल,
    विंग नंबर डी-1, सेक्टर-10, गांधीनगर-382010

    श्री एचएच थेबा
    उप आयुक्त

    मोबाइल नंबर: 07914933800
    एडिशनल चार्ज, सोशल डिफेंस, अकाउंट ऑफिसर

    आयुक्त
    मोबाइल नंबर: 09978406984
    फ़ोन: (079) 23256746 – 49 (कार्यालय)
    फ़ोन: (079) 26403060, 26424902 (R)
    टेलीफैक्स: (079) 23259378, 23256746
    ईमेल:
    commi-pwd[at]gujarat[dot]gov[dot]in
    secswd[at]gujarat[dot]gov[dot]in
    आयुक्त-पीडब्ल्यूडी[एट]गुजरात[डॉट]गव[डॉट]इन
    (O) 9978406984

    12.

    हरियाणा

    रिक्त पद
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त,
    सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा
    अंत्योदय भवन, कोठी नंबर 9 के सामने, सेक्टर-6, पंचकूला

    फ़ोन: 0172- 2929467
    ई-मेल: scpd.sje-hry[at]nic[dot]in
    sje[at]hry.nic.in

    13.

    हिमाचल प्रदेश

    सुश्री किरण भड़ाना, आईएएस
    स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड डायरेक्टर, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ ऑफ़ एसजेएंडई, हिमाचल प्रदेश।

    फ़ोन: 0177- 2621902
    मोबाइल: 7630062419
    ई-मेल: social-hp[at]nic[dot]in

    14.

    जम्मू और कश्मीर

    मोहम्मद इकबाल लोन
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त का कार्यालय
    समाज कल्याण विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार
    विजिलेंस बिल्डिंग पुराना सचिवालय श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर-190001

    30 A/B गोले मार्केट गांधीनगर जम्मू, जम्मू और कश्मीर
    180004
    संपर्क नंबर 0944057772

    मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप: 07006480076/09419000036
    ईमेल: Comm.pwds[at]jk[dot]gov[dot]in, iqballone[at]gmail[dot]com
    cpwdsjk[at]gmail[dot]com
    Socialwelfare.adm[at]gmail[dot]com
    फ़ोन नंबर: 0191-2579126/2542759
    0194-2506067/2506279

    15.

    झारखंड

    श्री अभय नंदन अंबष्ठ, आईएएस
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त,
    महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ग्राउंड फ्लोर, इंजीनियर हॉस्टल बिल्डिंग-2, सेक्टर-III, धुर्वा, रांची– 834004

    फ़ोन: 0651-2401825, 2400757
    0651-2400749 (निदेशक समाज कल्याण)
    फैक्स: (0651) 2401886 मोबाइल नंबर: : 9470369311
    ईमेल: sdcjharkhand[at]yahoo[dot]com
    jharkhandsdc[at]gmail[dot]com
    sdcsatish[at]gmail[dot]com

    16.

    कर्नाटक

    श्री दास सूर्यवंशी
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    नंबर 55, दूसरी मंजिल, “अभय संकीर्ण”
    कर्नाटक स्लम विकास बोर्ड भवन
    रिसालदार स्ट्रीट, शेषाद्रिपुरम, बेंगलुरु-560020
    ईमेल: scdkarnataka[at]gmail[dot]com

    मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर: 09449399558 (दास सूर्यवंशी)
    फ़ोन 080-23462625 23462029
    टेलीफैक्स : (080) 23462029
    ई-मेल : scdkarnataka[at]gmail[dot]com

    17.

    केरल

    डॉ. पीटी बाबूराज
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, केरल सरकार,
    अंजनेया, टीसी-9/1023 (1), ग्राउंड फ्लोर, सस्थमंगलम, तिरुवनंतपुरम – 695 010

    मोहाइल: 09495213248
    टेलीफैक्स: 0471-2727704
    फ़ोन: (0471) 2720977(O) / (M) 06238785118
    ई-मेल: scpwd[dot]kerala[at]gmail[dot]com; scpwdkerala[at]gmail[dot]com;

    18.

    लद्दाख (UT)

    सुश्री कुनजेस एंगमो (JKAS)
    निदेशक सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण/एससीपीडी लद्दाख
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त का कार्यालय
    आरटीओ ऑफिस के पास, डंबुचन, अगलिंग, लेह -194101
    लद्दाख

    मोबाइल: 9419179108
    ईमेल: directorsocialwelfareladakh[at]gmail[dot]com

    19.

    लक्षद्वीप (UT)

    श्री अर्जुन मोहन, आईएएस
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    & निदेशक, सामाजिक कल्याण एवं जनजातीय मामले (SWTA),
    लक्षद्वीप प्रशासन समाज कल्याण निदेशालय
    & ट्राइबल अफेयर्स, कवरत्ती-682555

    फ़ोन: 04896-262314
    ई-मेल: lk-dsw[at]nic[dot]in

    20.

    मध्य प्रदेश

    श्रीमती सोनाली पोक्षे वयंगणकर
    दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त,
    मध्य प्रदेश सरकार
    रिसोर्स सेंटर, लिंक रोड नंबर 3, सामने
    पत्रकार कॉलोनी, भोपाल,
    मध्य प्रदेश- 462016

    फ़ोन : 0755-2773008
    मोबाइल नहीं है : –
    फैक्स: 0755-2552665
    ई-मेल : comm-pwds[at]mp[dot]gov[dot]in

    21.

    महाराष्ट्र

    रिक्त
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग,
    महाराष्ट्र सरकार 3, चर्च रोड, पुणे – 411001
    महाराष्ट्र

    फ़ोन: 020-26122061 /26126471/26136845
    मोबाइल नंबर: 9422488985
    फैक्स: 020-26111590
    ई-मेल: Commissioner.disability[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
    आयुक्त.विकलांगता[एट]महाराष्ट्र[डॉट]gov[डॉट]इन;
    dcdisability[at]gmail[dot]com

    22.

    मणिपुर

    श्री डब्ल्यू. बिरहरि सिंह
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, मणिपुर सरकार,
    निदेशालय परिसर, समाज कल्याण विभाग, मणिपुर
    AT, लाइन, 2nd मणिपुर राइफल गेट के पास इंफाल- 795001

    मोबाइल नंबर: 08131947029
    फ़ोन: 0385-3510052
    ई-मेल: wbswaikhom[at]yahoo[dot]co[dot]in, scpdmanipur[at]gmail[dot]com

    23.

    मेघालय

    श्री लिंगकोर किनजिंग, MCS
    दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त, मेघालय सरकार
    लोअर लचुमिएर, टेम्पल रोड, मेघालय, शिलांग

    श्रीमती ब्रिजेट वारशोंग
    डिप्टी कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मेघालय, शिलांग

    फ़ोन : 0364-2506521
    मोबाइल नंबर : 09862261834
    ईमेल : cpwdmeg[at]gmail[dot]com

    मोबाइल नंबर : 9863086563
    ईमेल : bridget26shillong[at]gmail[dot]com

    24.

    मिजोरम

    सुश्री वानलालडिकी सेलो
    दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त, मिजोरम सरकार,
    MC-3A, VL रेमा बिल्डिंग, SBI चल्तलांग ब्रांच के सामने, चल्तलांग वेंगलाई, मिजोरम आइजोल-796012 मिजोरम

    श्रीमती लालरूअत्किमी वानचावंग, असिस्टेंट कमिश्नर,
    दिव्यांगजन, मिजोरम सरकार,
    MC-3A, VL रेमा बिल्डिंग, SBI चल्तलांग ब्रांच के सामने, चल्तलांग वेंगलाई, मिजोरम आइजोल-796012 मिजोरम

    फ़ोन: 0389-2398134 / 2399213
    ई-मेल : State-commissioner[at]mizoram[dot]gov[dot]in, vldikisailo[at]gmail[dot]com
    Mob: 9612723267 ( सुश्री वानलालडिकी सेलो )

    फ़ोन: 0389-2398134 / 2399213
    ई-मेल: State-commissioner[at]mizoram[dot]gov[dot]in, Makimi415@gmail.com
    Mob: 09612887857 ( श्रीमती लालरूअत्किमी वानचावंग )

    25.

    नागालैंड

    सुश्री डाइथोनो नखरो
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के कार्यालय
    न्यू सेक्रेटेरिएट रोड (स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के सामने)
    कोहिमा-797004 नागालैंड

    फ़ोन: 08258953837
    6033993903
    (0370) 2270284, 2270279
    ई-मेल: scpdnagaland[at]gmail[dot]com
    वेबसाइट: https://scpd.nagaland[dot]gov[dot]in
    ट्विटर: http://twitter[dot]com/scpdnagalan

    26.

    ओडिशा

    श्रीमती ब्रताति हरिचंदन, आईएएस
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त,
    ए-1 ब्लॉक, तोशाली भवन,
    सत्यनगर, भुवनेश्वर– 751 001

    मोबाइल नंबर : 09437031868
    फ़ोन : 0674- 2390006
    ई-मेल: scpdorissa[at]gmail[dot]com
    scpdorissa[at]nic[dot]in

    27.

    पुड्डुचेरी (UT)

    डॉ. ए. मुथम्मा, आईएएस
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    निदेशक सामाजिक कल्याण निदेशालय
    नं. 1, सरदम्बल नगर, एल्लायपिल्लैचावडी,
    पुडुचेरी – 605001

    मोबाइल: 9442234784
    फ़ोन: 0413-2334036
    कार्यालय: 0413-2233303, 0413-2205872
    ई-मेल: socwel[at]py[dot]gov[dot]in
    secywel[at]py[dot]gov[dot]in

    28.

    पंजाब

    श्री अरविंद पाल सिंह संधू, आईएएस (सेवानिवृत्त)
    पंजाब सरकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त।
    कमरा नंबर 510, 5वीं मंजिल, पंजाब सिविल सचिवालय-2, सेक्टर-9,
    चंडीगढ़ – 160009

    फ़ोन नंबर : 0172-2743136
    मोबाइल नंबर : 94657-12211, 95305-12211
    ई-मेल : cpwdpunjab[at]gmail[dot]com, apssandhu2211[at]gmail[dot]com

    29.

    राजस्थान

    रिक्त
    दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव
    राजस्थान सरकार
    G-3/1 A, विशेष योग्यजन भवन, होटल राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर।

    फ़ोन : 0141-2222937 2222503
    फैक्स : (0141) 2222503, 2222249
    मोबाइल नंबर: 09602022229
    ई-मेल: Commissioner[dot]SAP[at]rajasthan[dot]gov[dot]in
    comm[dot]disabilities.raj[at]gmail[dot]com
    Ps-sje[at]rajasthan[dot]gov[dot]in
    कमिश्नर[dot]sap[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

    30.

    सिक्किम

    रिक्त
    स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ सिक्किम, समाज कल्याण भवन, 5th माइल, लुम्से -737102

    फ़ोन/फ़ैक्स: 03592-232596
    (एम) 09434073499 / 08145889499
    ई-मेल: tgyachho1968[at]gmail[dot]com
    sikkimlawdeptt[at]gmail[dot]com
    sikkimsocialwelfare[at]gmail[dot]com
    secy-socialwelfare[at]sikkim[dot]gov[dot]in

    31.

    तमिलनाडु

    श्री आर. सुधन, आईएएस (सेवानिवृत्त)
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त,
    तमिलनाडु सरकार, नंबर 5, कामराजर सलाई,
    लेडी वेलिंगटन कॉलेज परिसर,
    चेन्नई-600005

    मोबाइल नंबर: +91-9499933236
    फ़ोन: 044-28444940 (O)
    फैक्स: 044-28444941
    ई-मेल : scd[dot]tn[at]nic[dot]in, scpwdtn[at]gmail[dot]com
    वेबसाइट : scd[dot]tn[dot]gov[dot]in

    32.

    तेलंगाना

    श्रीमती बी. शैलजा, MALLB
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    Vikalangula Sankeshma Building, Nalgonda X Roads, Malakpet, Hyderabad – 500 036

    फ़ोन: 040-24559048
    व्हाट्सएप नंबर / मोबाइल नंबर: 9849905475
    ई-मेल: scrpwdact[at]gmail[dot]com

    33.

    त्रिपुरा

    श्री तपस रे, आईएएस
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    त्रिपुरा सरकार,
    नया सचिवालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स,
    कुंजाबन, अगरतला, पिन नंबर-799010.

    फ़ोन: 0381-2414045
    Mob:09436168158 (तापस रे मोबाइल नंबर)
    09436129708 (उप आयुक्त)
    ई-मेल: secretaryobcminority[at]gmail[dot]com
    अचिंतम किलिकदार एट जीमेल कॉम
    statecommissionerpwdstripura[at]gmail[dot]com

    34.

    उत्तर प्रदेश

    प्रो. हिमांशु शेखर झा
    दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार
    राजकीय बाधित छात्रों का छात्रावास, विद्या भवन परिसर, राजकीय इंटर कॉलेज के पास, जेबीटीसी कंपाउंड, निशातगंज, लखनऊ,
    उत्तर प्रदेश – 226007

    फ़ोन: 0522-2780911, 0522-2780411
    मोबाइल नंबर: 09412104525 (प्रो. हिमांशु शेखर झा)
    मोबाइल नंबर: 09335755566 (श्री शैलेंद्र सोनकर, उप आयुक्त)
    ई-मेल: Commissioner1998[at]rediffmail[dot]com
    वेबसाइट: www[dot]scd[dot]up[dot]gov[dot]in
    वेबसाइट: https://www.scd.up.gov.in
    शिकायत पोर्टल: www[dot]cmsdivyangjan[dot]up[dot]gov[dot]in

    35.

    उत्तराखंड

    श्री प्रकाश चंद्र, आईएएस
    विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त,
    महिला एवं समाज कल्याण विभाग
    उत्तराखंड सरकार, 12 तिलक रोड,
    बिंदल पूल के पास, देहरादून–248001, उत्तराखंड

    मोबाइल: +91 – 8958442401
    फ़ोन: 0135-2727981
    सामाजिक कल्याण – 0135-2712245
    ई-मेल: cduttarakhand[at]gmail[dot]com

    36.

    पश्चिम बंगाल

    सुश्री उपाली रॉय
    दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
    पश्चिम बंगाल सरकार, सुभाना, 7वीं मंज़िल, साल्ट लेक,
    कोलकाता-700064.

    मोबाइल: +91-9830036878
    फ़ोन: 033-2359-7997
    कार्यालय संख्या: 033-2359-7997
    ई-मेल: com[dot]disabilitywb[at]gmail[dot]com

    अध्याय VI – लोक सूचना अधिकारियों का विवरण
    6.1 लोक प्राधिकरण का नाम – कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन

    6.2 लोक सूचना अधिकारी –

    श्री राजेश जरयाल

    निजी सचिव

    कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन

    5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

    फोन नम्बर (011) 20892364;

    ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; वेबसाइट: www.ccpd.nic.in

     

    6.3 विभाग अपील प्राधिकारी –

    श्री विकास त्रिवेदी

    उप. मुख्य आयुक्त

    कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन

    5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

    फोन नम्बर (011) 20892364;

    ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; वेबसाइट: www.ccpd.nic.in

    अध्याय VII – निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रणाली
    अध्याय 7 – निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रणाली

    प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के लिए,

    पीए / लेखाकार / खजांची -> डेस्क अधिकारी (प्रशासन) -> उप. मुख्य आयुक्त -> मुख्य आयुक्त

    कानूनी मामलों और शिकायतों के लिए,

    पीए/एलडीसी -> डेस्क अधिकारी (जीआर) -> उप. मुख्य आयुक्त -> मुख्य आयुक्त

    7.2 प्राप्तियों पर कार्यवाही और निर्णय लेने की प्रक्रिया

    सभी प्राप्तियों / कागजातों को पहले मुख्य आयुक्त / आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त द्वारा देखा जाता है और उनके द्वारा उन्हें प्रशासन / लेखा और विधि अनुभागों के प्रभारी सम्बन्धित डेस्क अधिकारियों को मार्क किया जाता है, जो आगे उन प्राप्तियों को सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश के साथ मार्क करते हैं। कम्प्यूटरीकृत डायरी में प्रविष्टि के बाद, प्राप्त कागजात सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारियों को सौंप दिए जाते हैं।

    सम्बन्धित कर्मचारी प्राप्त कागजातों / प्राप्तियों को सम्बन्धित फाइल में रखकर और उनके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण और प्रस्तावित कार्यवाही का उल्लेख करते हुए नोट के साथ फाइल सम्बन्धित डेस्क अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं, जो जांच के बाद फाइलों को अपनी टिप्पणी / विचारों के साथ उप मुख्य आयुक्त / आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं। आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त मामले की प्रकृति के आधार पर, अपने स्तर पर उनका निपटान करते हैं या निर्णय के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ इन्हें मुख्य आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं। निर्णय के बाद, फाइल सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारी को आयुक्त, उप-मुख्य आयुक्त और डेस्क अधिकारी के माध्यम से वापस कर दी जाती है और सम्बन्धित व्यक्ति को उत्तर भेज दिया जाता है।

    7.3 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में अपील प्राधिकारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, तो पीड़ित पक्ष मुख्य आयुक्त / आयुक्त के निर्णय के खिलाफ उपयुक्त उच्च मंच में एक रिट याचिका दायर कर सकता है।

    अध्याय VIII – अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (मई 2025 के अनुसार)
    क्रम संख्या नाम सर्वश्री /श्रीमती पदनाम ईमेल
    1 सुश्री वी. विद्यावती, आईएएस मुख्य आयुक्त secretaryda-msje[at]nic[dot]in
    2 श्री एस. गोविंदराज आयुक्त commissioner1[dot]ccpd[at]gov[dot]in
    3 श्री विकास त्रिवेदी उप मुख्य आयुक्त vtrivedi[dot]389m[at]gov[dot]in
    4 श्री प्रवीण प्रकाश अम्बष्ट उप मुख्य आयुक्त dcc[dot]grievance[at]gov[dot]in
    5 सुश्री विशाखा गौतम अनुभाग अधिकारी vishakha[dot]gautam[at]nic[dot]in
    6 श्री सत्यजीत प्रकाश डेस्क अधिकारी prakash[dot]satyajeet[at]nic[dot]in
    7 श्री राजेश कुमार जरयाल, निजी सचिव rajesh[dot]jaryal[at]gov[dot]in
    8 श्री नंदन सिंह निजी सहायक nandan[dot]singh73[at]gov[dot]in
    9 श्री धर्मेन्द्र निजी सहायक dharmendra[dot]10181066[at]gov[dot]in
    10 सुश्री मनीषा चौधरी निजी सहायक mchaudhary[at]iwai[dot]gov[dot]in
    11 श्री सुधीर प्रसाद कुषवाहा मुनीम sudhir[dot]prasad83[at]gov[dot]in
    12 श्री योगेन्द्र नागपाल स्टाफ कार चालक
    13 श्री विजय रावत जेएसए vijay[dot]rawat77[at]nic[dot]in
    14 श्री राहुल कौशिक जेएसए rahul[dot]kaushiknwda[at]gov[dot]in
    15 श्री कपिल सिंह जेएसए jsa4-ccpd[at]gov[dot]in
    16 सुश्री रजनी कौशल एलडीसी (तदर्थ) rajni[dot]kaushal75[at]nic[dot]in
    17 श्री जितेन्द्र कुमार एम टी एस
    18 श्री एस.पी.शाह सलाहकार (पीए) satyander[dot]shah[at]nic[dot]in
    19 सुश्री शिप्रा सलाहकार (पीए) shipra[dot]kaushik[at]nic[dot]in
    20 श्री मोहित खन्ना सलाहकार (आईटी प्रोफेशनल) mohit[dot]khanna1979[at]nic[dot]in
    21 श्री मोहित मौर्य युवा पेशेवर कानूनी mohit[dot]maurya[at]nic[dot]in
    22 सुश्री कृतिका गुप्ता युवा पेशेवर कानूनी kritika[dot]gupta[at]nic[dot]in
    23 सुश्री अर्चना शर्मा युवा पेशेवर खाते archana[dot]sharma92[at]nic[dot]in
    24 सुश्री गार्गी शुक्ला सलाहकार (एसएलआई)
    25 श्री करण चंद्र सलाहकार (ईए) karan[dot]chandra[at]nic[dot]in
    26 श्री प्रशांत मिश्रा सलाहकार (ईए) prashant[dot]mishra97[at]nic[dot]in
    27 श्री राम प्रकाश एमटीएस (आउटसोर्स्ड)
    28 श्री योगेश कुमार एमटीएस (आउटसोर्स्ड)
    29 श्री अजय पाल एमटीएस (आउटसोर्स्ड)
    अध्याय-IX: सीसीपीडी कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण और उनका वेतन स्तर/पारिश्रमिक (मई 2025 के अनुसार)
    क्रम संख्या नाम सर्वश्री /श्रीमती पदनाम वेतनमान/
    समेकित पारिश्रमिक
    1 सुश्री वी. विद्यावती, आईएएस मुख्य आयुक्त अतिरिक्त प्रभार
    2 श्री एस. गोविंदराज आयुक्त (स्तर-15)
    3 श्री विकास त्रिवेदी उप मुख्य आयुक्त (स्तर-13)
    4 श्री प्रवीण प्रकाश अम्बष्ट उप मुख्य आयुक्त (स्तर-13)
    5 सुश्री विशाखा गौतम अनुभाग अधिकारी (स्तर-10)
    6 श्री सत्यजीत प्रकाश डेस्क अधिकारी (स्तर-7)
    7 श्री राजेश कुमार जरयाल, निजी सचिव (स्तर-7)
    8 श्री नंदन सिंह निजी सहायक (स्तर-7)
    9 श्री धर्मेन्द्र निजी सहायक (स्तर-6)
    10 सुश्री मनीषा चौधरी निजी सहायक (स्तर-6)
    11 श्री सुधीर प्रसाद कुषवाहा मुनीम (स्तर-6)
    12 श्री योगेन्द्र नागपाल स्टाफ कार चालक (स्तर-5)
    13 श्री विजय रावत जेएसए (स्तर-2)
    14 श्री राहुल कौशिक जेएसए (स्तर-2)
    15 श्री कपिल सिंह जेएसए (स्तर-2)
    16 सुश्री रजनी कौशल एलडीसी (तदर्थ) (स्तर-2)
    17 श्री जितेन्द्र कुमार एम टी एस (स्तर-2)
    18 श्री एस.पी.शाह सलाहकार (पीए) 37,000/-
    19 सुश्री शिप्रा सलाहकार (पीए) 35,000/-
    20 श्री मोहित खन्ना सलाहकार (आईटी प्रोफेशनल) 40,000/-
    21 श्री मोहित मौर्य युवा पेशेवर कानूनी 60,000/-
    22 सुश्री कृतिका गुप्ता युवा पेशेवर कानूनी 60,000/-
    23 सुश्री अर्चना शर्मा युवा पेशेवर खाते 60,000/-
    24 सुश्री गार्गी शुक्ला सलाहकार (एसएलआई) 28,000/-
    25 श्री करण चंद्र सलाहकार (ईए) 37,000/-
    26 श्री प्रशांत मिश्रा सलाहकार (ईए) 37,000/-
    27 श्री राम प्रकाश एमटीएस (आउटसोर्स्ड) 16,064/-
    28 श्री योगेश कुमार एमटीएस (आउटसोर्स्ड) 17,693/-
    29 श्री अजय पाल एमटीएस (आउटसोर्स्ड) 16,064/-
    अध्याय X – आवंटित बजट का विवरण
    10.1 कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, को वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित बजट का विवरण निम्नानुसार है –

    (राशि हजारों रुपये में)

    क्रम संख्या शीर्ष बी.ई. आर.ई. वास्तविक व्यय
    1 वेतन 20000 15000 11960.22
    2 मजदूरी 400 400 259
    3 ओ.टी.ए. 100 100
    4 चिकित्सा उपचार 1000 1000 18.06
    5 घरेलू टी.ई. 1500 400 379.53
    6 कार्यालय व्यय 7500 9500 9249.83
    7 किराया, शुल्क और कर 15000 10000 6094.12
    8 प्रकाशन 1000 400 393.35
    9 अन्य प्रशासनिक व्यय 1000 1000 967.24
    10 विज्ञापन और प्रवर्तन 600 300 256.03
    11 व्यावसायिक सेवाएँ 500 500
    कुल 48600 38600 29577.36

     

    फॉर्म ‘ए’

    सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

    आरटीआई आवेदन संख्या _____________

    (कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

     

    सेवा में,

    _______________________________

    _______________________________

    (पीआईओ या एपीआईओ)

    1. आवेदक का नाम : ____________________________________________________________

    2. डाक का पता : ____________________________________________________________

     

    3. फोन, फैक्स सं.,ई-मेल, आदि: ____________________________________________________

     

    4. अपेक्षित सूचना का विवरण: ______________________________________________________

     

    5. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आती है और मेरी जानकारी के अनुसार यह आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

    6. रुपये _________का शुल्क कार्यालय में रसीद संख्या ________ दिनांक ____________ के माध्यम से जमा किया गया है या ‘वेतन और लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली’ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट संलग्न है।

     

    स्थान:

    दिनांक:

    आवेदक के हस्ताक्षर:____________________________________

     

    (कृपया सभी कॉलमों को ठीक से भरें और जो लागू न हो उसे काट दें।)